ममता बनर्जी को झटका, SC ने ‘द केरला स्टोरी’ पर सरकार के प्रतिबंध पर लगाई रोक
नई दिल्ली (TBN – The Bihar Now डेस्क)| सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पर रोक (SC stays West Bengal government ban on “The Kerala Story”) लगा दी है. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ (Chief Justice of India DY Chandrachud) ने कहा, “पश्चिम बंगाल द्वारा निषेधाज्ञा तर्कसंगत नहीं है. पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त सचिव के आदेश पर रोक रहेगी.”
शीर्ष अदालत ने ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माताओं को फिल्म में उल्लेखित अप्रमाणित संख्या ‘32,000’ के बारे में उचित डिस्क्लेमर देने का भी निर्देश दिया. बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार ने फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दायर किया था.
इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हम पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से फिल्म पर 8 मई को लगाई गई रोक को हटा रहे हैं. इस रोक का कोई पुख्ता आधार नज़र नहीं आ रहा है. ‘द केरल स्टोरी’ मामले में गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का इस्तेमाल सार्वजनिक असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए नहीं किया जा सकता है, वरना सभी फिल्मों को लेकर ऐसी ही स्थिति पैदा होगी.
ममता सरकार ने लगाया था बैन
बता दें कि इससे पहले बीते शुक्रवार को फिल्म ‘द केरल स्टोरी’ के निर्माताओं की ओर से दायर याचिका पर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था. पश्चिम बंगाल सरकार ने सिनेमाघरों में दिखाए जाने के तीन दिन बाद ही इस फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया था.
डिस्क्लेमर लगाने का भी दिया निर्देश
सुप्रीम कोर्ट की खंड पीठ ने फिल्म के निर्माता को 20 मई की शाम 5 बजे तक फिल्म में 32,000 हिंदू और ईसाई महिलाओं के इस्लाम में परिवर्तित होने के दावे पर एक डिस्क्लेमर (Disclaimer) लगाने का भी निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को निर्देश दिया कि, ‘निर्माता भी डिस्क्लेमर लगाएं कि 32000 लड़कियों के गायब होने का आंकड़ा पुख्ता नहीं है.’ फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे (Senior Adv Harish Salve) ने कोर्ट को इस बारे में आश्वस्त किया.
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) से फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा, क्योंकि थिएटर मालिकों ने सुरक्षा चिंताओं के कारण फिल्म की स्क्रीनिंग बंद करने का फैसला किया था. कोर्ट ने कहा कि थिएटर को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य सरकार का काम है.
तमिलनाडु में फिल्म के कथित प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “तमिलनाडु में प्रत्येक सिनेमा हॉल के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान की जा सकती है और फिल्म देखने के इच्छुक लोगों के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सकती है. साथ ही, फिल्म के प्रदर्शन को रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार का कोई अधिकारी या पुलिस समेत अन्य अधिकारी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा.”
ज़रूरत पड़ने पर जज देखेंगे फिल्म
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ‘द केरला स्टोरी’ फिल्म को सेंसर बोर्ड से मिले सर्टिफिकेट के मामले पर गर्मी की छुट्टी के बाद सुनवाई होगी. उन्होंने कहा कि यदि जरूरत होगी तो इस फिल्म को जज देख भी सकते हैं. बताते चलें, मामले की अगली सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को होगी.