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Lock-down: सरकारी कर्मियों को मास्क पहनना जरुरी, दिशा निदेश जारी

बिहार सरकार के सरकारी कार्यालय खुलेंगे
सभी कर्मियों के लिए मास्क पहनना हुआ जरुरी
आने जाने के समय में हो सकता है बदलाव

पटना (TBN रिपोर्ट) | भारत सरकार के दिशा निर्देशों के मद्देनजर बिहार सरकार ने भी सरकारी कार्यालयों के भी दिशा निर्देश जारी किये है. कुछ बिंदुओं और कठिनाइयों पर सोमवार को सीएमजी की बैठक में चर्चा के बाद कुछ निदेश पारित किए गए .

लॉकडाउन में बिहार सरकार के फंसे हुए कर्मियों के लिए स्थानीय जिला पदाधिकारियों के द्वारा यात्रा पास जारी करने का फैसला किया गया है. यह पास एक बार की यात्रा के लिए वैध होगा. सरकार ने साफ किया है कि यात्रा शुरु करने के पहले कर्मी अपनी मेडिकल जांच कराएगें और इसके रिर्पोट के साथ अपने कार्यालय में योगदान देंगे.

बिहार सरकार ने लोकल ट्रेन से यात्रा करने वाले कर्मियों को 3 मई तक कार्यालय नहीं आने की छूट दी है. साथ ही सचिवालय के विभागों में काम के समय भी दुबारा निर्धारित होगा. भीड़-भाड़ से बचने के लिए आने का समय सुबह साढे दस बजे तक औऱ जाने का समय शाम साढे चार बजे तक हो सकता है.

सरकार ने अपने आदेश में साफ किया है कि सभी कर्मियों के लिए मास्क पहनना जरुरी है और सेनिटाइजर रखना या हाथ धोने की सुविधा सभी कार्यालय में उपलब्ध होना जरुरी है. साथ ही कहा गया है कि कार्यालय में यथासंभव अतिरिक्त सामान जैसे हैंडबैग/थैला आदि लेकर नहीं आना है.