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7 सितंबर से बिहार में अनलॉक-4.0, जानिए गाइडलाइंस

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क) | स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी प्रतिदिन के आंकड़ों के अनुसार, राज्य में कोविड-19 (COVID-19) संक्रमण के केसों में लगातार कमी आ रही है. जहां एक समय 4000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे थे, अब ये घटकर लगभग 1800 के आस-पास रह गए हैं. रोज होने वाले कोरोना टेस्ट की संख्या भी 1.50 लाख रह रही है. आंकड़ों के हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि रविवार तक ऐक्टिव केसों की संख्या पूरे राज्य में 16,603 रह गई है.

इस तरह कोरोना के घटते मामलों के बीच खुशी की बात सामने आ रही है कि 7 सितंबर से राज्य में लॉकडाउन खत्म हो जाएगा. वैसे भी केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार बिना केंद्र की अनुमति के कोई भी राज्य लॉकडाउन नहीं लगा सकता है. ऐसी स्थिति में अब बिहार में बिना सेन्ट्रल गवर्नमेंट की अनुमति के लॉकडाउन नहीं लग सकता है.

रविवार 6 सितंबर की मध्यरात्रि के बाद से बिहार में लॉकडाउन की बंदिशें खत्म हो जाएंगी तथा केंद्र सरकार द्वारा 29 अगस्त को जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइन यहां भी जारी हो जाएंगी. राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा 29 अगस्त को जारी अनलॉक-4 की गाइडलाइंस को बिहार में लागू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 7 सितंबर से राज्य में अनलॉक-4 लागू माना जाएगा.

आइए जानते हैं 7 सितंबर से क्या गाइडलाइंस रहेंगे –

  1. केंद्र सरकार की ओर से जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का पालन करना होगा,
  2. 7 सितंबर से, व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य के अंदर और अंतरराज्यीय आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह की आवाजाही के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.
  3. सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से अधिक-से-अधिक 100 व्यक्तियों को एक साथ जाने की अनुमति दी जाएगी. हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों को अनिवार्य रूप से सामाजिक डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, हाथ धोने या सैनिटाइज़र के लिए प्रावधान और फेस मास्क पहनने के साथ आयोजित किया जा सकता है.
  4. 30 सितंबर 2020 तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन / दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी.
  5. कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है. यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के आधार पर होगा.
  6. 21 सितंबर 2020 से केवल कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण / टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है.
  7. निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर, सभी गतिविधियों को कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर अनुमति दी जाएगी:
    (i) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान.
    (ii) MHA द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा.
  8. 30 सितंबर, 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा.
  9. कमजोर व्यक्तियों, अर्थात, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी गई है.
  10. दुकानों में ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी (Social Distancing) बनाए रखने की आवश्यकता होगी.