उद्योग-व्यापार जगत को जीएसटी में बड़ी राहत – उपमुख्यमंत्री
पटना (TBN डेस्क) | केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण उद्योग-व्यापार को बड़ी राहत दी है. यह बताते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि लॉकडाउन के कारण केन्द्र सरकार ने जीएसटी (GST) विवरणी दाखिल करने की प्रक्रिया के सरलीकरण तथा ई-वे बिल (E-Way Bill) की अवधि विस्तार के साथ ही डिजिटल सिग्नेचर से छूट दी है.
मोदी ने बताया कि वर्ष 2018-19 की वार्षिक विवरणी दाखिल करने की समय सीमा को केंद्र द्वारा 5 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए पहले 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून किया गया था, जिसे अब 30 सितम्बर कर दिया गया है.
उन्होंने बताया कि 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को वार्षिक विवरणी दाखिल करने से पहले ही मुक्त कर दिया गया है. जिन व्यापारियों का अप्रैल माह में कारोबार शून्य रहा है उन्हें कम्प्यूटर की जगह आधार आधारित अपने निबंधित मोबाइल से एसएमएस के जरिए अपनी विवरणी दाखिल करने की छूट है.
मोदी के अनुसार, अन्तर राज्यीय व्यापार (Inter State Transaction) के लिए 24 मार्च से पहले निर्गत ई-वे बिल की वैघता जो 15 अप्रैल तक थी को 31 मई तक बढ़ा दी गई है. इसका मतलब अब कारोबारी 24 मार्च तक जारी ई-वे बिल से 31मई तक माल मंगा सकते हैं.
पहले जहां कम्पनी एक्ट के तहत, रेजिस्टर्ड प्रतिष्ठानों को जीएसटी विवरणी दाखिल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती थी, उसे लॉकडाउन के कारण अब वे बिना डिजिटल सिग्नेचर के ही विवरणी दाखिल कर सकते हैं.