प्रत्येक परिवार को साबुन तथा चार मास्क करायें जाएंगे उपलब्ध
पटना (TBN डेस्क) | बिहार सरकार ने कोरोना वायरस महामारी (Covid19 pandemic) के प्रबंधन के लिए राज्य के हर पंचायतों में हर परिवार को साबुन और मास्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है. इन दोनों वस्तुओं को ग्राम पंचायतों द्वारा संबंधित वार्ड सदस्यों के माध्यम से किया जाएगा.
इसके लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव, अमृत लाल मीणा ने कहा है कि दोनों सामग्रियों, साबुन और मास्क के लिए अधिकतम ₹100 प्रति परिवार की दर से पंचम राज्य वित्त आयोग (Fifth State Finance Commission) के अनुदान मद की राशि से खर्च किया जाएगा.
इस दिशा निर्देश में यह कहा गया है कि हर परिवार को अधिकतम ₹20 तक की लागत का साबुन उपलब्ध कराया जाए तथा हर परिवार को 4 मास्क उपलब्ध कराए जाएं. प्रत्येक मास की कीमत ₹20 से अधिक नहीं होगी. साबुन एवं मास्क का वितरण संबंधित वार्ड सदस्यों के माध्यम से किया जाएगा जिसका वे वितरण पंजी मेन्टेन करेंगे.
ग्राम पंचायतों को निर्देश दिया गया है कि वे साबुन स्थानीय बाजार खरीदें. जबकि मास्क की खरीद वे पहले जीविका संगठनों/खादी भंडारों से करेंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ सके. यदि जीविका संगठनों/खादी भंडार जरूरी मात्रा में मास्क उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो वैसी स्थिति में ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर कपड़े का मास्क तैयार करवाएंगे.
साबुन एवं मास्क के वितरण में पूर्ण खुलापन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा गया है. साथ ही उन्हें निर्देश दिया गया है कि पंचायत के हर परिवार को इस चीज से अवगत कराया जाए. इसके लिए लाउडस्पीकर के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा 3 दिनों तक व्यापक प्रचार करवाने का निर्देश भी है.
साथ ही, वार्ड सदस्य लोगों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन को भी सुनिश्चित कराएंगे. वे अपने क्षेत्र के सभी नागरिकों से अपील करेंगे कि वे अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करें और वह अपने परिवार एवं गांव के हर नागरिक को मास्क का उपयोग करने हेतु प्रेरित करें.