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पटना के मतदाताओं को सिनेमा टिकट में 50% की छूट

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| लोकसभा 2024 चुनाव के तीन चरणों के मतदान हो चुके हैं. इन चरणों में लगभग पूरे देश में इस बार कम मतदान देखने को मिल रहा है. बिहार प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है. यहां भी सभी मतदाता अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर रहे हैं. इससे चुनाव आयोग के साथ साथ राज्य सरकार भी चिंतित है.

पटना में चुनाव के अंतिम चरण में आगामी 1 जून को मतदान होना है. पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह- जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के नेतृत्व में सहभागिता पूर्ण वातावरण में लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 सम्पन्न कराने के लिए संपूर्ण जिला में सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

सभी स्टेक होल्डर्स द्वारा इसमें अहम भूमिका निभाई जा रही है. चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स, सिनेमा घरों के ओनर्स एसोसिएशन, आईएमए, विद्यालयों के संघों, सोशल मीडिया इंफ्ल्यूएंसर्स, रेज़ीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, केमिस्ट एसोसियेशन, शॉपकीपर्स एसोसिएशन, खिलाड़ियों के संगठनों आदि सभी की मतदाता जागरूकता अभियान में सक्रिय भागीदारी हो रही है.

इसी कड़ी में सिनेमा घरों के संचालकों (प्रोपराइटर्स / प्रबंधकों) द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 1 जून को मतदान करने वाले पटना के सभी मतदाताओं को सिनेमा टिकट में 50% छूट दी जाएगी. यह छूट दिनांक 1 जून और 2 जून को सभी शो में दिया जाएगा.

इसके लिए कोई भी मतदाता 1 जून को अपने मतदान का प्रयोग करने के बाद शहर के किसी भी सिनेमा हॉल में अपनी उँगली पर लगी स्याही दिखाएंगे तो उन्हें सिनेमा टिकटों पर 50% की छूट दी जायेगी.

इधर, पटना जिला में मतदान प्रतिशत बढ़ाने हेतु सघन मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. पटना ज़िलाधिकारी ने गुरुवार को बताया कि मतदान केंद्र पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी जिससे मतदाता को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े. उन्होंने पटना साहिब तथा पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से अपील की है कि वे “1 जून” को मतदान अवश्य करें और “कोई भी निर्वाचक मताधिकार के प्रयोग से न चूकें”.

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी ने कहा कि सुगम, सहज, सुरक्षित एवं समावेशी लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 सपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है. मतदान तिथि को निजी वाहनों के परिचालन पर कोई प्रतिबंध नहीं है. अपने वाहनों से कोई भी मतदाता मतदान केंद्रों तक आ सकते हैं. रास्ते में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी. मतदान केंद्रों के यथासंभव नज़दीक पार्किंग की व्यवस्था रहेगी. भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के आलोक में मतदान केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा.

जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन सुगम, सहज, सुरक्षित एवं समावेशी चुनाव कराने को प्रतिबद्ध है. मानकों के अनुसार पुलिस बल एवं अर्द्धसैनिक बल की तैनाती की जा रही है. ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी.सभी वल्नरेबल पॉकेट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि मतदाता किसी भी मान्य पहचान पत्र के साथ मतदान केंद्र पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. 85+ वर्ष के वरिष्ठ मतदाताओं एवं पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र तक आने के लिए वाहनों की व्यवस्था रहेगी.