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नीतीश सरकार ने कहा – अब बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चलेंगे कोचिंग संस्थान

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| बीपीएससी परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक होने के बाद अब सरकार ने एक्ट बनाने की कवायद तेज कर दी है. बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा ड्राफ्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन रूल्स 2022 (Coaching Institute Control and Regulation Rules 2022) तैयार किया गया है और तुरंत इसे शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर भी जारी कर दिया गया है. इस नए नियम को लेकर लोगों से 31 मई तक सुझाव मांगे गए हैं.

बता दें, राजधानी पटना (Patna) समेत पूरे बिहार में सैकड़ों कोचिंग संस्थान हैं, जिनमें से ज्यादातर बिना रजिस्ट्रेशन के ही बिना नियमों का पालन किए चल रहे हैं. बिहार सरकार ने कोचिंग इंस्टिट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन एक्ट को साल 2010 (Coaching Institute Control and Regulation Act 2010) में लागू किया था, लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इसके लिए एक्ट नहीं बन पाया है.

माना जा रहा है कि सभी कोचिंग संस्थानों को नियम लागू होने के 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा. सरकार की ओर से नवीनीकरण के लिए 5000 और 3000 रुपये का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है. साथ ही कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षक की योग्यता से लेकर फीस व अन्य मूलभूत सुविधाएं भी देनी होंगी.

नए नियमों के मुताबिक निजी कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को कम से कम स्नातक होना चाहिए.

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सरकार द्वारा बनाए जा रहे कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियमों को लेकर कई निजी कोचिंग संस्थानों के संचालकों की अलग-अलग राय है.

पटना के शिखर करियर इंस्टीट्यूट के निदेशक आशुतोष झा का कहना है कि देर हो चुकी है, लेकिन सरकार ने सही फैसला लिया है. सभी कोचिंग के संचालन के लिए एक मैनुअल होना चाहिए. एसओपी का पालन करना चाहिए.

पटना के लॉ प्रेप ट्यूटोरियल डायरेक्टर अभिषेक गुंजन का कहना है कि नए नियम लाने से पहले सरकार को कोचिंग संचालकों से भी बात करनी चाहिए और उन्हें कोरोना की वजह से दिक्कत हो रही है. वो भी देखना होगा. साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि नए नियमों में कोचिंग और कोचिंग संचालकों को सरकार की ओर से कौन-कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं.