लॉकडाउन में सोच समझ कर ही निकले, व्यवस्था कड़ी है अब
पटना (TBN डेस्क) | सम्पूर्ण भारत के साथ बिहार में भी कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु पूर्ण लॉकडाउन लागू है. इस वक्त लॉकडाउन का सिर्फ यह लक्ष्य है कि लोग अपने घरों में रहे ताकि बाहरी लोगों से कम से कम संपर्क हो सके और कोरोना का संक्रमण न फैले. जैसा कि मालूम है, हमारा देश अभी संक्रमण के दूसरे चरण में चल रहा है.
लेकिन यह पाया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान, सभी पैसेंजर वाहनों के परिचालन बंद होने के बावजूद कुछ लोग अपने मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार आदि से शहरों/गांव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट करते हैं.
इन्हीं कारणों से बिहार सरकार लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए निजी वाहनों के मूवमेंट को भी नियंत्रित करने की दिशा में आगे आई है. परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस कप्तानों को पत्र लिख कर कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी किए हैः
सोमवार को जारी गाइडलाइन के अनुसार सड़क पर सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में संलग्न वाहनों को छोड़कर अन्य निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलेंगे.
इसके अलावा इसमें कहा गया है कि निजी वाहनों से अधिक कार्यालय बैंक अस्पताल एवं अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान एवं दुकान व कार्य स्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किए जाएं.
पास में प्रस्थान स्थल एवं गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाए. पास के पीछे चेकिंग हेतु एक लॉग बुक प्रिंट कराया जाए जिसमें पुलिस द्वारा चेकिंग के समय तिथि स्थान एवं समय अंकित कर पुलिस पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे.
विभाग के अनुसार आवश्यक सेवा एवं पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त मोटरसाइकिल अथवा स्कूटी पर डबल राइड (double ride) अनुमान्य नहीं होगा.
यही नहीं, पास प्राप्त कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्य में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी.
इसके अलावा निजी वाहन (मोटरसाइकिल, कार आदि) से सब्जी दूध फल राशन आदि क्रय करने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी. यदि चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाए गए तो उनपर मोटरयान अधिनियम की धारा 177, 179, 197, 202 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी एवं विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकेगा.
साथ ही, वाहन चालक एवं अन्य सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे.
सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बिना मास्क पहने ड्राइवर सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल या डीजल नहीं दी जाएगी. विभाग ने कहा है कि पेट्रोल पंप के स्टाफ भी मास्क का प्रयोग जरूर करेंगे और साथ ही पेट्रोल पंप पर सैनिटाइजर की भी व्यवस्था होनी चाहिये.