GST काउंसिल के फैसले से पिक्चर हॉल में खाना-पीना सस्ता, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स
नई दिल्ली (TBN – The Bihar Now डेस्क)| मंगलवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की 50वीं बैठक हुई जिसमें आम जनता के हक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. जीएसटी काउंसिल ने जहां एक तरफ पिक्चर हॉल में खाना-पीना सस्ता कर दिया है वहीं, दूसरी तरफ अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर भी IGST नहीं लगाया जाएगा.
जीएसटी काउंसिल की यह बैठक राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई. इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. काउंसिल की इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. बैठक में ऑनलाइल गेमिंग पर 28 फीसदी GST लगाने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा हॉर्स रेसिंग और कैसिनो पर 28 फीसदी जीएसटी वसूलने का फैसला लिया गया है. अब GST कानून में संशोधन करने के बाद यह नियम लागू किया जाएगा.
पिक्चर हॉल में खाना-पीना सस्ता
जीएसटी काउंसिल की बैठक ने हॉल में मूवी देखते समय खाने-पीने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर दी है. सिनेमा टिकट के साथ पॉपकार्न और कोल्ड ड्रींक्स जैसे खाने-पीने की चीज सस्ती हो जाएगी. अब इनपर सभी चीजों को कम्पोजिट सप्लाई के तौर पर देखा जाएगा और उसी हिसाब से टैक्स भी लगेगा. अभी तक इसपर 18 प्रतिशत GST देना होता था. अब यह घटकर 5 प्रतिशत हो जाएगा.
गंभीर व दुर्लभ बीमारियों की दवा होंगी जीएसटी फ्री
बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस को बताया कि जीएसटी परिषद की बैठक में कैंसर के इलाज वाली दवा और दुर्लभ बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवा को जीएसटी दायरे से बाहर रखने का फैसला किया गया. बैठक में तय हुआ कि कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर भी IGST नहीं लगेगा. मेडिसिन और फूड फॉर स्पेशल मेडिसिन पर भी आईजीएसटी को खत्म कर दिया गया है. इस फैसले से कैंसर की दवा Dintuvximab का इम्पोर्ट सस्ता होगा.
इसले अलावा निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को भी जीएसटी से छूट देने का फैसला जीएसटी परिषद ने किया.
इन पर 28% जीएसटी
सीतारमण ने बैठक खत्म होने के बाद कहा कि जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया है. उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों में समूची राशि पर कर लगाया जाएगा. ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर कर लगाते समय इस आधार पर कोई फर्क नहीं किया जाएगा कि यह कौशल आधारित खेल है या संयोग पर आधारित.
(इनपुट-न्यूज)