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Corona को लेकर बिहार सरकार सख्त, अफवाह फैलाने वाले रहे सतर्क

 

सभी सिनेमा घर, माल, जिम और स्पा 31 मार्च तक बंद
अफवाह फैलाने वोलों पर सरकार करेगी सख्ती
दुकानदार / भोजनालय हैंड सेनिटाईजर सुनिश्चित करें
पटना (TBN रिपोर्टर) | बिहार में सभी शापिंग माल, जिम, स्पा औऱ स्विमिंग पुल को 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय सरकार ने लिया है. आगामी 31 मार्च तक बिहार में सभी सिनेमा हाल को भी बंद करने का फैसला लिया गया है. बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसले में पारिवारिक कार्यक्रमों में भी पचास से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक लगा दिया है. सिर्फ शादी विवाह इससे अलग रखे गये है.

बिहार सरकार ने सभी दूकानों, भोजनालयों और रेस्तरां को किटाणु मुक्त रखने के लिए सभी दुकानदारों को नियमित साफ सफाई रखने को कहा है. सभी व्यवसायियों के साफ तौर पर कहा गया है कि सभी दुकानों के मुख्य द्वार पर हैंड सेनिटाईजर निश्चित तौर पर रखा जाए. जहां कहीं भी दस या उससे ज्यादा लोगों का आना जाना है उन सभी को हैंड सेनिटाइजर रखना औऱ सभी को सैनिटाइज करना सुनिश्चित करना है.
राज्य सरकार ने सभी निजी चिकित्सकों को भी साफ तौर पर निर्देश दिया है कि किसी भी मरीज में संदिग्ध या लक्षण पाये जाने पर तुरंत इसकी सूचना जिले के सिविल सर्जन को दे. सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी संक्रमित देश से लौटा हो तो वह स्वंय इसकी जानकारी नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र को या फिर 104 पर काल सेंटर को दे. किसी भी संदिग्ध या संक्रमित मरीज के स्वास्थ्य जांच के मना करने पर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे मरीज और अभिभावकों के खिलाफ कानुनी करें और वैसे व्यक्तियों को जबरदस्ती आईसोलेशन में डाला जाए.
बिहार सरकार ने यह भी साफ तौर पर निर्देश दिया है कि करोना वायरस से संबंधित कोई भी अफवारों का संचार किए जाने वाले पर दंडनीय अपराध की धारा लगायी जाएगी. अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से निपटने का निर्देश सरकार ने दिया है.