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जानिए किसे ‘पास’ की है नहीं जरूरत

पटना (TBN रिपोर्ट) | कोरोना (Covid-19) वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है. आज यानि 15 अप्रैल से 3 मई तक के लॉकडाउन में राज्य सरकार इस प्रयास में है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन हो.

लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए निजी वाहनों के मूवमेंट को भी नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग, बिहार ने एक गाइडलाइन जारी किया है.

सोमवार को जारी किए गए इस गाइडलाइंस में बताया गया कि अब बिना पास या अत्यावश्यक काम के अपने मोटरसाइकिल, स्कूटी, कार आदि से शहरों/गांव में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट नहीं किया जा सकता है.

मंगलवार को परिवहन विभाग की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Crisis Management Group) की एक बैठक हुई. इस बैठक के बाद विभाग ने पास या इससे संबंधित निदेश जारी किए. इन निदेशों के अनुसार –

  1. सरकारी वाहनों अथवा सरकारी कार्य हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी.
  2. पटना उच्च न्यायालय, जिला व्यवहार न्यायालय, केंद्र एवं राज्य सरकार के अनुमान्य कार्यालयों, केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों, बैंकों, राज्य के विभिन्न बोर्ड, निगम सोसाइटी, विभिन्न आयोग के पदाधिकारी/कर्मी कार्यालय आने जाने हेतु अपने निजी वाहन (दोपहिया/चार पहिया) का उपयोग करते हैं तो उन वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी बशर्ते कि उनके पास अपने कार्यालय का आईडेंटिटी कार्ड (Identity Card) हो. ऐसे वाहनों को आईडेंटिटी कार्ड के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी.
  3. आवश्यक सेवाएं तथा विद्युत आपूर्ति, टेलीकॉम, मोबाइल नेटवर्क, डेयरी उद्योग, बैंक एटीएम, नगर निकाय कर्मी, चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरण, रेलवे, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के निजी वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी. इन्हें पहचान पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी.
  4. सरकारी एवं निजी अस्पताल में दवा दुकान के डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों को भी आईडेंटिटी कार्ड पर जाने की अनुमति होगी.
  5. मीडिया कर्मियों को पूर्ववत उनके वैद्य पहचान पत्र के आधार पर अनुमति दी जाएगी.
  6. इसके अलावे सभी मालवाहक वाहन, कृषि उत्पादों, पशु उत्पाद आदि की ढुलाई में संलग्न मालवाहक वाहनों के लिए पहले के जैसा वाहन पास की आवश्यकता नहीं होगी.