Big Newsकाम की खबरफीचरलाइफस्टाइल

30 लाख केन्द्रीय अराजपत्रित कर्मियों को जल्द मिलेगा बोनस

नई दिल्ली (TBN – The Bihar Now डेस्क) | केंद्र सरकार ने बुधवार को 30.67 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को त्योहार के मौसम के दौरान खर्च को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 3,737 करोड़ बोनस के रूप में देने का फैसला किया है.

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि 2019-2020 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस (productivity-linked bonus) और गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस (non-productivity-linked bonus) देने का निर्णय केन्द्रीय कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे, डाक, रक्षा, EPFO, ESIC जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2019-2020 के लिए उत्पादकता लिंक्ड बोनस (PLB) का भुगतान करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है.

मंत्री ने कहा कि बोनस, एक सप्ताह के भीतर दिया जाएगा, जो मध्यम वर्ग को खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करेगा और इस तरह अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाएगा. जावड़ेकर ने कहा कि विजयदशमी से पहले एक ही किस्त में बोनस सीधे कर्मचारियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 अक्टूबर को त्यौहारी सीजन से पहले अर्थव्यवस्था को 73,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी. इसके साथ दो योजनाएं शुरू की गई हैं – एलटीसी नकद वाउचर योजना ( LTC Cash Voucher Scheme) तथा केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए विशेष त्योहार अग्रिम योजना (Special Festival Advance Scheme).

हर चार साल के ब्लॉक में दो बार होम टाउन या किसी अन्य गंतव्य की यात्रा के लिए एक सरकारी कर्मचारी LTC स्कीम का लाभ उठाता है. साथ ही 10 दिनों का लीव एनकैशमेंट भी पाता है. चूंकि इस साल कोरोनोवायरस महामारी (Covid – 19) के कारण यह संभव नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास अब एलटीसी किराया के बराबर नकद लाभ उठाने और लीव एनकैशमेंट का विकल्प है. कर्मचारी अब एलटीए या एलटीसी के कर-मुक्त हिस्से के एवज में सामान और सेवाएं खरीद सकते हैं.

लेकिन इन स्कीमों का लाभ उठाने के लिए, कर्मचारी को अवकाश नकदीकरण (Leave Encashment) के मूल्य के बराबर राशि और डीम्ड किराया या सेवाओं का लाभ लेने पर तीन बार नकद के बराबर राशि खर्च करने की आवश्यकता होगी. यह खर्च 31 मार्च से पहले डिजिटल मोड के माध्यम से 12% या अधिक की GST वाली वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाना है. इसके लिए कर्मचारी को एक वाउचर मिलेगा जिसमें जीएसटी नंबर और भुगतान की गई जीएसटी संख्या का उल्लेख होगा.