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SC ने तेजस्वी के खिलाफ मानहानि की शिकायत की खारिज

नई दिल्ली / पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद अदालत में उनकी विवादास्पद टिप्पणी “केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं” के लिए दायर मानहानि शिकायत को उनके माफी मांगने और अपना बयान वापस लेने के बाद खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने सोमवार को यह आदेश दिया.

बता दें कि पिछले साल मार्च महीने में तेजस्वी यादव ने एक बयान में गुजरातियों को ठग कहकर संबोधित किया था. इसके बाद अहमदाबाद में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था.

अहमदाबाद के कारोबारी एवं समाजसेवी हरेश मेहता ने तेजस्वी के खिलाफ स्थानीय अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने शिकायतकर्ता से पूछा था कि जब तेजस्वी यादव ने अपनी टिप्पणी वापस ले ली है तो मानहानि का मुकदमा क्यों जारी रखा जाना चाहिए.

तेजस्वी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में इस केस की सुनवाई अहमदाबाद से बाहर दिल्ली या किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने की गुहार लगाई थी. तब शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का संकेत दिया था.

गुजरात की अदालत ने पिछले साल अगस्त में आईपीसी की धारा 202 के तहत तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रारंभिक जांच की और कहा कि मेहता द्वारा दायर शिकायत पर उन्हें तलब करने के लिए पर्याप्त आधार हैं.

मेहता ने अपनी शिकायत में दावा किया कि तेजस्वी ने पिछले साल मार्च में पटना में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि देश में मौजूदा स्थिति में सिर्फ गुजराती ही ठग हो सकते हैं. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाए कि इससे पूरे गुजराती समुदाय को ठेस पहुंची है.

(इनपुट – एजेंसी)