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रंजीत सिंह हत्या मामला: राम रहीम को उम्र कैद की सजा, 31 लाख रुपये का जुर्माना भी

हरियाणा (TBN – The Bihar Now डेस्क)| पंचकूला में सीबीआई (CBI) की एक विशेष अदालत ने रंजीत सिंह की हत्या केस में राम रहीम को सजा सुनाया है. बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्या केस में आरोपी राम रहीम के साथ सभी पांच आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है.

बताड़ें, इससे पहले 8 अक्टूबर को राम रहीम समेत 5 आरोपियों को रंजीत सिंह की हत्या केस में दोषी करार दिया गया था. केस में राम रहीम के साथ कृष्ण लाल, जसवीर सबदील और अवतार भी दोषी पाए गए हैं. रंजीत सिंह की साल 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

गौरतलब है, साध्वियों से रेप और पत्रकार की हत्या के मामले में राम रहीम पहले से ही जेल में सजा काट रहा है. कोर्ट ने केस में सजा सुनाते हुए मुख्य आरोपी राम रहीम पर 31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसके अलावा चार और दोषियों पर भी 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

54 वर्षीय स्वयंभू संत और सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह फिलहाल हरियाणा में अपनी दो शिष्यों से बलात्कार के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है. अगस्त 2017 में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने उसे दोषी ठहराया था. इससे पहले 2019 में राम रहीम और तीन अन्य को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिन्होंने अपने आश्रम में राम रहीम के यौन शोषण का खुलासा किया था.

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बलात्कार और हत्या के आरोपों के अलावा गुरमीत राम रहीम पर अपने 400 से अधिक अनुयायियों को कथित रूप से नपुंसक बनाने का भी आरोप है. इसके अलावा राम रहीम कथित तौर पर 2015 की बेअदबी मामले में भी शामिल थे, जो अब पंजाब कांग्रेस की उथल-पुथल के कारण सुर्खियां बटोर चुका है.

डेरा प्रमुख पर बरगाड़ी में पवित्र पुस्तक के फटे पन्ने मिलने के बाद बुर्ज जवाहर सिंह वाला गुरुद्वारे से गुरु ग्रंथ साहिब की एक प्रति चोरी करने का आरोप लगाया गया था. फिलहाल सीबीआई मामले की जांच कर रही है, वहीं पंजाब पुलिस ने दोहराया है कि ‘राम रहीम को कोई क्लीन चिट नहीं दी गई है.