रांची: JPSC-2 मामले में पांच अधिकारियों के खिलाफ फिर से जांच का आदेश
रांची (The Bihar Now डेस्क)| CBI के विशेष न्यायाधीश पी.के. शर्मा की अदालत ने JPSC-2 भर्ती घोटाले से जुड़े पांच अधिकारियों के खिलाफ दोबारा जांच करने का आदेश दिया है. जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच के निर्देश दिए गए हैं, उनके नाम प्रशांत कुमार लायक, लाल मनोज नाथ शाहदेव, कुमार शैलेंद्र, हरी उरांव और कुमारी गीतांजलि हैं. अदालत ने यह भी कहा है कि इस आदेश की एक प्रति सीबीआई शाखा प्रमुख को भेजी जाए.
अदालत ने संज्ञान आदेश में यह देखा कि सीबीआई ने इन पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की थी. सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जांच के दौरान उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था.
अदालत ने चार्जशीट दाखिल न करने पर उठाए सवाल
हालांकि, अदालत ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इन सभी का नाम एफआईआर में आरोपी के रूप में दर्ज किया गया था. इसके बावजूद उनके खिलाफ जांच को बंद कर देना उचित नहीं था. इसलिए अदालत ने अब इनकी संलिप्तता की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं.
एफआईआर में इन अधिकारियों के खिलाफ स्पष्ट आरोप दर्ज हैं, और फॉरेंसिक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि उनके परीक्षा अंकों में हेरफेर किया गया था. इसके बावजूद जांच अधिकारी ने बिना किसी ठोस कारण बताए इन्हें जांच से बाहर कर दिया, जबकि रिपोर्ट में बड़ी गड़बड़ियों का जिक्र किया गया था.
उच्च न्यायालय में जनहित याचिका और जांच की खामियां
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि JPSC द्वारा की गई नियुक्तियों में अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी. “बुद्धदेव उरांव बनाम झारखंड सरकार” मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद JPSC-1 और JPSC-2 सहित कुल 16 परीक्षाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.
सुनवाई के दौरान, सरकार के हलफनामे में भी इस परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ियों की पुष्टि की गई थी. ऐसे में जांच अधिकारी को याचिकाकर्ता के बयान दर्ज करके उन्हें केस रिकॉर्ड में शामिल करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया.
सीबीआई को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने का आदेश
सीबीआई विशेष न्यायाधीश की अदालत ने “हसन भाई वली भाई बनाम गुजरात सरकार” मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि इन आरोपियों के खिलाफ नए सिरे से जांच जरूरी है. अदालत ने सीबीआई को दोबारा जांच करके पूरक (सप्लीमेंट्री) चार्जशीट दाखिल करने के आदेश दिए हैं.