आर्यन खान आज नहीं, कल सुबह रिहा होंगे रिहा: आर्थर रोड जेल अधिकारी
मुंबई (TBN – The Bihar Now डेस्क)| आर्थर रोड जेल (Arthur Road Jail) के कुछ अधिकारियों ने कहा है कि आर्यन खान (Aryan Khan) को आज नहीं कल रिहा किया जाएगा. जेल अधिकारियों के मुताबिक अगर सभी जमानत के कागजात शाम 5.35 बजे तक जमा कर दिए जाते तो शाम 7 बजे तक रिहाई हो सकती थी. लेकिन देर होने की वजह से अब आर्यन खान को कल शनिवार को ही रिहा होने की उम्मीद है.
इसके पहले गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने क्रूज शिप ड्रग मामले (Cruise Ship Drug Case) में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और दो अन्य सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को तेरह शर्तों (Aryan Shahrukh Khan v. Union of India) के अधीन जमानत दे दी थी. लेकिन जमानत की शर्तों के साथ आदेश शुक्रवार को निकाला गया.
इधर कोर्ट द्वारा बेल के लिए दी गई शर्तों के अनुसार, बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने आर्यन खान के लिए एक लाख रुपये का बॉन्ड भरकर जमानत ली. हाई कोर्ट से जमानत का आदेश जारी होने के बाद एक्ट्रेस जूही चावला एनडीपीएस (NDPS Court) कोर्ट पहुंचीं और 1 लाख रुपये का बॉन्ड जमा कराया.
बहरहाल, एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे द्वारा आर्यन खान की जमानत में लगाई गई शर्तें निम्नलिखित हैं –
1. ₹1 लाख के व्यक्तिगत बांड और इतनी ही राशि में एक या अधिक जमानतें प्रस्तुत करें;
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2. ग्रेटर मुंबई में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act) के लिए विशेष न्यायाधीश की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ना चाहिए;
3. जांच अधिकारी (IO) को सूचित किए बिना ग्रेटर मुंबई नहीं छोड़ना चाहिए और आईओ को यात्रा का कार्यक्रम देना चाहिए;
4. समान गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए;
5. सह-अभियुक्त या समान गतिविधियों में शामिल किसी व्यक्ति के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए;
6. ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण/कार्यवाही के प्रतिकूल हो;
7. गवाहों को प्रभावित करने या सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए;
8. विशेष अदालत के समक्ष पासपोर्ट सरेंडर करना चाहिए;
9. मामले के बारे में मीडिया को कोई बयान नहीं देना चाहिए;
10. प्रत्येक शुक्रवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए उपस्थित हों;
11. सभी तिथियों पर अदालत में उपस्थित होना चाहिए;
12. एनसीबी अधिकारियों के समक्ष ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर जांच में शामिल होना चाहिए’
13. मुकदमे में देरी नहीं करनी चाहिए;
उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो एनसीबी जमानत रद्द करने के लिए विशेष अदालत में आवेदन करने का हकदार होगा.
बताते चलें, हाई कोर्ट ने बुधवार शाम को क्रूज शिप ड्रग मामले में खान, मर्चेंट और धमेचा की जमानत याचिका को मंजूर कर लिया था. हालांकि, एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे (Justice Nitin Sambre) ने कहा था कि वह गुरुवार को जमानत की शर्तों को निर्धारित करते हुए आदेश देंगे.