आर्यन खान को मिली बेल, शुक्रवार को विस्तृत आदेश के बाद किया जाएगा रिहा

मुंबई (TBN – The Bihar Now डेस्क)| बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) को जमानत दे दी है. जस्टिस एन डब्ल्यू साम्ब्रे (Justice NW Sambre) ने आर्यन खान के दोस्तों और मामले के सह-आरोपी अरबाज मर्चेंट (Arbaaz Merchant) और मुनमुन धमेचा (Munmun Dhamecha) को भी जमानत दे दी. इस मामले में हाईकोर्ट का विस्तृत ऑर्डर कल जारी होने की संभावना है.
हालांकि जमानत की अनुमति दे दी गई है, विस्तृत आदेश में जमानत की शर्तों के विवरण के बाद तीनों आरोपियों को कल रिहा कर दिया जाएगा.
आर्यन खान के लिए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी (Senior Advocate Mukul Rohatgi) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (Narcotics Control Bureau) के एएसजी अनिल सिंह (ASG Anil Singh) को सुनने के बाद जमानत दी गई.
बेंच ने अरबाज मर्चेंट के लिए सीनियर एडवोकेट अमित देसाई (Senior Advocate Amit Desai) और मुनमुन धमेचा के एडवोकेट अली काशिफ खान देशमुख (Advocate Ali Kashiff Khan Deshmukh) को भी सुना.
एनसीबी ने तीन अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर छापेमारी के बाद तीनों को गिरफ्तार किया था. तीनों अपराधियों ने 20 अक्टूबर को विशेष एनडीपीएस कोर्ट द्वारा जमानत खारिज होने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था.
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एनसीबी ने आरोप लगाया कि आरोपी आर्यन खान एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं, खान के अंतरराष्ट्रीय संबंध हैं और इसलिए सच्चाई का पता लगाने के लिए आगे की पूछताछ की आवश्यकता है. एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि खान एक प्रभावशाली व्यक्ति है और गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के प्रयास पहले ही किए जा चुके हैं.
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान की ओर से यह तर्क दिया कि आर्यन की गिरफ्तारी संविधान के अनुच्छेद 22 का सरासर उल्लंघन था, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी के सही आधार के बारे में सूचित नहीं किया गया था.
बताते चलें, 2 अक्टूबर की रात को मुंबई से गोवा जाने वाले “कॉर्डेलिया” (Cordelia) क्रूज पर शनिवार शाम को ड्रग रोधी एजेंसी के अंडरकवर होने और एक रेव पार्टी पर छापा मारने के बाद रविवार को आर्यन खान समेत आठ को गिरफ्तार कर लिया गया था.