मुंबई ड्रग-ऑन-क्रूज: कोर्ट ने आर्यन खान, 7 अन्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा
मुंबई / कोलकाता (TBN – The Bihar Now डेस्क)| मुंबई की एक अदालत ने गुरुवार को आर्यन खान और सात अन्य को मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर नशीली दवाओं की जब्ती के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एस्प्लेनेड मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश करने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) अपने मुंबई कार्यालय ले गया. आरोपी को कल तक एनसीबी कार्यालय में न्यायिक हिरासत में रखा जाएगा क्योंकि जेल इस समय नए कैदियों को स्वीकार नहीं करेगी.
आर्यन खान की जमानत याचिका पर कल सुनवाई
मुंबई की अदालत ने यह भी कहा कि वह शुक्रवार को दोपहर 12.30 बजे आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी और एनसीबी से तब तक जवाब दाखिल करने को कहा है.
कोर्ट ने आगे कहा कि मामले की सुनवाई अब स्पेशल नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) कोर्ट करेगी.
क्रूज शिप रेड मामले में अब तक 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. कुल 17 को अदालत में पेश किया जा चुका है और 18वें व्यक्ति को मुंबई की अदालत में पेश किया जाना बाकी है.
अचित कुमार, जो एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए 17वें व्यक्ति हैं, को गुरुवार को 9 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया. आर्यन खान और अरबाज सेठ मर्चेंट द्वारा उनके नाम का खुलासा करने के बाद अचित की गिरफ्तारी की गई.
बता दें, 2 अक्टूबर की रात को मुंबई से गोवा जाने वाले “कॉर्डेलिया” (Cordelia) क्रूज पर शनिवार शाम को ड्रग रोधी एजेंसी के अंडरकवर होने और एक रेव पार्टी पर छापा मारने के बाद रविवार को आर्यन खान समेत आठ को गिरफ्तार कर लिया गया था. आर्यन खान, अरबाज सेठ मर्चेंट, मुनमुन धमेचा, विक्रांत छोकर, इसमीत सिंह, नुपुर सारिका, गोमित चोपड़ा और मोहक जसवाल सहित आठ लोगों को सोमवार को मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 7 अक्टूबर तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया.
एनसीबी के अनुसार, आठ व्यक्तियों पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस एक्ट) की धारा 8 सी, 20 बी, 27 (किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ के सेवन के लिए सजा), 35 (दोषपूर्ण मानसिक स्थिति का अनुमान), 28 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
एनडीपीएस अधिनियम का 8सी के अंतर्गत किसी भी मादक दवा या साइकोट्रोपिक के उत्पादन, निर्माण, रखने, बेचने, खरीद, परिवहन, गोदाम, उपयोग, उपभोग, अंतर-राज्य आयात, निर्यात अंतर-राज्य, भारत में आयात, भारत से निर्यात या ट्रांसशिप करने के लिए निषेध को संदर्भित करता है. जबकि धारा 20B पदार्थ के उत्पादन, निर्माण, रखने, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतर-राज्य आयात, अंतर-राज्य निर्यात या भांग के उपयोग के लिए दंड से संबंधित है.
इधर, आर्यन खान के बचाव में दलील दे रहे वकील सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट में कहा, ”आरोपी नंबर 1, आर्यन खान को क्रूज पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया था. हालांकि, उनके पास बोर्डिंग पास नहीं था. उनके पास वहां कोई सीट या केबिन नहीं था. दूसरी बात, जब्ती के मुताबिक उसके पास से कुछ भी नहीं मिला है. उसे सिर्फ चैट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.’