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नियोजित शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए केके पाठक का बड़ा फैसला

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की कमिटी ने फैसला लिया है कि नियोजित शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी. राज्य के साढ़े 3 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी बनने के लिए इस परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. इस परीक्षा को पास करने के लिए 3 बार का ही मौका दिया जाएगा. यदि कोई शिक्षक तीन मौका में पास नहीं होते है तो उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी.

अपर मुख्य सचिव की कमिटी के फैसले के मुताबिक, बिहार बोर्ड (BSEB) चार चरण में सक्षमता परीक्षा लेगा. शिक्षकों को परीक्षा में बैठने के लिए मिलेंगे तीन अवसर मिलेंगे. पहली परीक्षा आगामी 26 फरवरी से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. इसके तुरंत बाद दूसरे और तीसरे चरण की भी परीक्षा होगी. अब तीनों बार में पास नहीं करेंगे तो शिक्षकों की सेवा समाप्त हो जाएगी.

बता दें कि सक्षमता परीक्षा के मुद्दे पर शिक्षा विभाग में आज ही अहम बैठक हुई और इसकी अध्यक्षता केके पाठक ने की. परीक्षा पास करने के तीन अवसर को लेकर इसमें काफी मंथन किया गया. ता दें कि 5 सदस्यीय कमिटी बनने के बाद आज पहली बैठक हुई थी. इस कमेटी में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक राज्य शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण परिषद तथा निदेशक माध्यमिक शिक्षा सदस्य के रूप में रखा गया है.

कमिटी की बैठक में विमर्श व चर्चा के बाद परीक्षा में शामिल नहीं होने या तीसरे प्रयास में भी पास नहीं होने की स्थिति में कमिटी ने नियोजित शिक्षकों को लेकर बड़ा फैसला लिया. वहीं, दूसरी ओर शिक्षक लगातार सक्षमता परीक्षा के नियमों में संशोधन की मांग कर रहे हैं. नियोजित शिक्षकों को नई नियमावली में कई बिंदुओं पर आपत्ति है. यहां यह भी बता दें कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 में इसका प्रावधान पहले से ही किया गया है.

विभाग द्वारा निर्गत पत्र में निम्नलिखित उद्धृत है –

विभागीय अधिसूचना संख्या-307, दिनांक-01.02.2024 के आलोक में आज दिनांक- 03.02.2024 को बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के नियम-4 के तहत स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास/अवसर में भी परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल होते हैं, पर विचार करने हेतु गठित विभागीय समिति की बैठक हुई. स्थानीय निकाय शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा आयोजित करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना को जिम्मेवारी सौंपी गई है. उक्त के परिप्रेक्ष्य में पहली सक्षमता परीक्षा दिनांक-26.02.2024 से आयोजित करने का निर्णय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा लिया गया है. उल्लेखनीय है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 की कंडिका-4 में यह प्रावधान किया गया है कि वैसे स्थानीय निकाय शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास/अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल रहेंगे पर निर्णय लेने हेतु विभाग की समिति सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगी.

इस क्रम में समिति ने महसूस किया कि प्रत्येक शिक्षक को 03 प्रयास/अवसर (03 Attempts) देने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को 04 चरणों में परीक्षा लेनी पड़ सकती है, क्योंकि कुछ स्थानीय निकाय शिक्षक किसी व्यक्तिगत कारण से कोई Attempt में भाग नहीं भी ले सकते हैं, जैसे-बीमारी, दुर्घटना इत्यादि. अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 26 फरवरी 2024 को पहला प्रयास/अवसर (Attempt) लेने के बाद एवं उसका परिणाम घोषित करने के बाद 03 चरणों में लगातार और परीक्षाएं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ली जाएँगी. चारों चरण अतिशीघ्र समाप्त कर लिए जाऐगें. जो शिक्षक इन चारों चरण में होने वाली परीक्षाओं में से 03 चरणों की परीक्षा में नहीं बैठते हैं अथवा 03 से कम चरणों में बैठते हैं अथवा 03 चरणों की परीक्षा में बैठने के बाद उत्तीर्ण नहीं होते हैं, तो उन सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी.

उपरोक्त अनुशंसा पर सरकार का निर्णय भी प्राप्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.