अनलॉक-3.0 के गाइडलाइंस जारी, जानिए पूरी जानकारी यहां

पटना / नई दिल्ली (TBN – The Bihar Now डेस्क) | कोविड-19 वैश्विक महामारी (Covid-19 pandemic) के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए अन्य देशों की तरह अपने देश में भी लॉकडाउन लगाया गया था. यह लॉकडाउन पूरे देश में चार चरणों में लगाया गया था. उसके बाद देश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई. अनलॉक-2.0 की अवधि 31 अगस्त को समाप्त होने के पहले केंद्र सरकार ने अनलॉक-3.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है.
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कन्टैनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए बुधवार को नए दिशानिर्देश जारी कर दिए. अनलॉक-3.0 में, जो 1 अगस्त 2020 से लागू होगा, चरणबद्ध गतिविधियों को फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है. आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक परामर्श पर आधारित हैं.
नए दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं
• रात (रात कर्फ्यू) के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है.
• योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी. इस संबंध में, मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा जारी की जाएगी ताकि सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके और COVID-19 के प्रसार को रोका जा सके .
• स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, मास्क पहनना आदि के साथ अनुमति दी जाएगी. इस संबंध में 21.07.2020 को MHA द्वारा जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा.
• राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त, 2020 तक बंद रहेंगे.
• वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है. आगे इसे खोलने के लिए एक कैलिब्रेटेड तरीके से फैसला लिया जाएगा.
• निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियाँ, सम्मिलन क्षेत्र के बाहर की अनुमति दी जाएंगी:
(i) मेट्रो रेल.
(ii) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान.
(iii) सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी मंडलियां.
स्थिति के आकलन के आधार पर, इन्हें खोलने के लिए तिथियां अलग से तय की जाएंगी.
• 31 अगस्त, 2020 तक कन्टैनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा. COVID-19 के प्रसार को रोकने के लिए राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा कन्टैनमेंट जोन को सावधानीपूर्वक MOHFW द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए सीमांकित किया जाना आवश्यक है. कन्टैनमेंट ज़ोन के भीतर, सख्त नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी.
• ये कन्टैनमेंट ज़ोन संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और इसकी जानकारी MOHFW के साथ भी साझा की जाएगी.
• कन्टैनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कड़ाई से की जाएगी, और इन क्षेत्रों में कोविड-19 की रोकथाम के उपाय से संबंधित दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा.
• MOHFW कन्टैनमेंट जोन के उचित परिसीमन और रोकथाम उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा.
कन्टैनमेंट जोन के बाहर की गतिविधियों पर निर्णय राज्यों को लेना है
स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, राज्य और केंद्र शासित राज्य, कन्टैनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या आवश्यक समझे जाने पर ऐसे प्रतिबंध लगा सकते हैं. हालांकि, व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह के आवाजाही के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.
COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश
COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन किया जाना जारी रहेगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित किया जायेगा. दुकानों में ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी. MHA राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा.
कमजोर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा
कमजोर व्यक्तियों, अर्थात, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, सह-रुग्णता वाले व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बहुत जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी गई है.
आरोग्य सेतु का उपयोग
आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग को पहले की तरह प्रोत्साहित किया जाता रहेगा.