नहीं बिकेंगे इस बार दिवाली पर पटाखे, राजधानी सहित इन 4 शहरों में बैन

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Bihar State Pollution Control Board) ने इस बार दीवापली के पटाखों को लेकर नया आदेश ज़ारी कर दिया है. इस आदेश के कारण इस बार पटाखा बिक्री के लिए न ही नए लाइसेंस जारी होंगे और ना ही पुराने लाइसेंसधारी को पटाखा बेचने की अनुमति होगी. बोर्ड ने यह आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के आदेश पर निकाला है.
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को निर्देश जारी कर कहा है कि पटाखा पर इस बार प्रतिबंध रहेगा. इसके साथ ही, राज्य के चार प्रमुख शहरों में इस बार दिवाली में पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
जिन चार शहरों में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई है वे हैं – राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और गया. इन चारों शहरों में इस बार दीपावली में पटाखा बिक्री के लिए कोई नया लाइसेंस जारी नहीं होगा. इतना ही नहीं, पुराने लाइसेंस को भी इस बार रद्द कर दिया जाएगा. हालांकि राज्य के अन्य जिलों में भी सिर्फ इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ने की ही अनुमति दी गई है.
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बताया दें, पिछले साल दीपावली के समय आम जनता के स्वास्थ्य को खराब कर देने जितना वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था. पिछले साल दीपावली के बाद हवा में पीएम 10, पीएम 2.5, So2 और No2 के अलावा कई अन्य हानिकारक धातुओं की मात्रा काफी बढ़ गई थी. प्रदूषण का यह स्तर जनता के लिया काफी हानिकारक होता है. प्रदूषण स्तर खराब होने की संभावना देखते हुए इस अब्र नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने चार प्रमुख शहरों में पटाखों की बिक्री बैन कर दिया है.
इन समयों पर इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ने की अनुमति
बताते चलें, इन चार शहरों को छोड़ राज्य के अन्य जिलों में इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है. लेकिन इनसे लिए समय की पाबंदी होगी. दीपावली और गुरु पर्व के दिन रात 8 बजे से 1 बजे तक और छठ पर्व में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ने की अनुमति है. साथ ही, क्रिसमस और नए साल के मौके पर रात 11:55 से रात 12:30 तक ही इको फ्रेंडली पटाखे फोड़ने की अनुमति नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दी है.