गाड़ी का इंश्योरेंस चाहिए तो अब ये प्रमाण-पत्र बहुत जरूरी
पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क) | बिहार में बढ़ते प्रदुषण पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नये निर्देश जारी किये है. इन निर्देशों के तहत अब बिना प्रदूषण प्रमाण-पत्र (Pollution certificate) के गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं मिलेगा. बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने यह कहा है की बगैर प्रदूषण प्रमाण-पत्र के अब गाड़ियों का इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं होगा.
इसके साथ ही अगर प्रदूषण प्रमाण-पत्र नहीं है तो किसी भी एक्सीडेंट के दौरान इंश्योरेंस क्लैम का भी दवा नहीं किया जा सकता है. इतना ही नहीं, इसके साथ रेजिस्ट्रेशन, फिटनेस प्रमाण-पत्र और परमिट जारी करने पर भी रोक लगाई जाएगी.
आपको बता दें कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी इंश्योरेंस कम्पनयों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है. जानकारी के मुताबिक बिहार में लगभग 80 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन है, जिसमें 55 लाख दो पहिया वाहन हैं. वहीं पटना में लगभग 14 लाख गाड़ियां हैं जिसमें 9 लाख दुपहिया वाहन शामिल हैं.
बताते चलें कि पूरे बिहार में 17 लाख वाहन ऐसे हैं जिनके पास प्रदूषण प्रमाण-पत्र नहीं है. इनमें से सिर्फ पटना के साढ़े तीन लाख वाहन ऐसे हैं जिनके पास प्रदूषण प्रमाण-पत्र नहीं है.