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पटना में अब केवल चार घंटे हीं खुलेंगी दुकानें, आदेश जारी

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क) | बिहार में इन दिनों लागू लॉकडाउन के प्रावधानों के तहत पटना जिला प्रशासन ने स्‍थानीय स्‍तर पर नया आदेश जारी किया है. अब आगामी छह सितंबर तक राजधानी में मंडियों के साथ-साथ फल-सब्जी और मांस-मछली की दुकानें दिन में केवल चार घंटे तक हीं खुली रहेंगी. जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि गृह विभाग के आदेशानुसार इनके खुलने का समय सुबह छह से 10 बजे तक रहेगा. पहले फल-सब्जी की दुकानें सुबह छह से 11 बजे तथा शाम में तीन से सात बजे तक खुलती थीं.

आदेश रविवार से पूरी तरह लागू

कोरोना संक्रमण में कमी लाने व मंडियों में संक्रमण के रोकथाम से जुड़ी गाइडलाइन की धज्जियां उडऩे से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है. शनिवार को जानकारी के अभाव में दुकानदारों ने तय समय से ज्यादा अवधि तक दुकानें खोले रखीं. प्रशासन का कहना है कि रविवार से यह आदेश पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा. डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने क्षेत्र में इस आदेश का पालन कराएं.

दुकानदारों को पहनना होगा मास्क

डीएम ने बताया कि सभी दुकानदारों को मास्क पहनना होगा. दुकानों और कार्यालयों के काउंटर पर साबुन और सैनिटाइजर निशुल्क उपलब्ध कराने हैं. सभी दुकानदारों को अपनी दुकान एवं कैंपस में शारीरिक दूरी का पालन कराना है.

पहले से लागू हैं ये पाबंदियां

मालूम हो कि शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें पहले से ही बंद रखी गई हैं. रोस्टोरेंट, ढाबों और भोजनालय में सिर्फ होम डिलीवरी तथा घर ले जाने की सर्विस का संचालन हो रहा है. निजी कार्यालय 50 फीसद उपस्थिति के साथ खुले हैं. पहले की तरह रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.