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पेंशनर्स को राहत, अब इस तारीख तक कर सकेंगे लाइफ सर्टिफिकेट जमा

नई दिल्ली / पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए एक फैसला लिया है. इस फैसले के अनुसार पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट यानी अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र 28 फरवरी 2021 तक जमा करा सकेंगे.

जैसा कि मालूम है, पहले पेंशनर्स को अपना लाइफ सर्टिफिकेट 1 नवंबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 के बीच जमा करना था. लेकिन केंद्र सरकार ने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के साथ विमर्श कर अब 28 फरवरी 2021 तक अंतिम तिथि बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. इस दौरान उन्हें उनकी पेंशन बिना किसी रुकावट के मिलती रहेंगी.

सरकार ने 80 साल से अधिक के पेंशनर्स को दी खास सुविधा- सरकारी नियमों के अनुसार हर पेंशनर्स को प्रत्येक साल नवंबर के महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना होता है. जिसके बाद ही सरकार पेंशनर्स की पेशन चालू रखती है. यदि कोई पेंशनर्स इस समय अविधी में अपना लाइफ सर्टिफिकेट नहीं जमा कराते तो उनकी पेंशन रोक दी जाती है. ऐसे में केंद्र सरकार ने 80 साल से अधिक के बुजुर्ग पेंशनर्स को 1 अक्टूबर से ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की सुविधा दी. 

डाकिए की मदद से घर बैठे होगा जमा- केन्द्र सरकार के पेंशनर्स के लिए हाल ही में एक नई सुविधा भी शुरू की गई है और वह है डाकियों द्वारा पेंशनभोगियों को लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिट करने के लिए घर के दरवाजे तक सेवा देना. हालांकि इस सर्विस पर चार्ज लगेगा और यह देशभर में केंद्र सरकार के सभी पेंशनभोगियों को उपलब्ध होगी.

आइए जानें इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब…

क्या होता है लाइफ सर्टिफिकेट

लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है. इसके जमा नहीं किए जाने पर पेंशन मिलना बंद हो सकता है. केंद्र सरकार ने राहत देते हुए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख को बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दिया है.

लाइफ सर्टिफिकेट को कहां जमा करना होता है

लाइफ सर्टिफिकेट को पेंशनर अपने पेंशन अकाउंट वाली बैंक ब्रांच या किसी भी ब्रांच में जाकर फिजिकली/मैनुअली जमा कर सकते हैं. इसे डिजिटली किसी भी ब्रांच में, अपने PC/लैपटॉप/मोबाइल के जरिए https://jeevanpramaan.gov.in से, निकटतम आधार आउटलेट/CSC से, उमंग ऐप के जरिए जमा कर सकते हैं. डिजिटली लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर व अकाउंट नंबर की जरूरत होगी. फिजिकल फॉर्म में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए इसे बैंकों की वेबसाइट से डाउनलोड कर भर के जमा किया जा सकता है.

अगर लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया तो क्या होगा

लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है. इसके जमा नहीं किए जाने पर पेंशन मिलना बंद हो सकता है. अभी तक पेंशनभोगियों को पेंशन पाना जारी रखने के लिए हर साल नवंबर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट उस बैंक में जमा करना होता है, जिसमें पेंशन आती है.

जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) सर्टिफिकेट सर्विस क्या है

जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) एक आधार बेस्ड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है. जीवन प्रमाण की मदद से पेंशनर्स को अब अपनी निकटतम बैंक ब्रांच, कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC या किसी भी सरकारी ऑफिस में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट को आधार नंबर के जरिए बायोमैट्रिकली ऑथेंटिकेट करना होता है. साथ ही अपने पेंशन बैंक अकाउंट से जुड़ी कुछ अन्य पेंशन डिटेल्स भी देनी होती हैं. इसके बाद यह डिजिटली जमा हो जाता है. पेंशनर जिस बैंक ब्रांच से पेंशन लेता है, पहले अपने जीवित होने के सबूत के तौर पर उसे संबंधित ब्रांच में पेश होना पड़ता था. यह पेंशनर्स के लिए काफी परेशानी भरा होता था, विशेषकर खराब स्वास्थ्य वाले पेंशनर्स या दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके पेंशनर्स के लिए. पेंशनर्स की सहूलियत के लिए सरकार ने नवंबर 2014 में जीवन प्रमाण सुविधा लॉन्च की. इसके आने से अब पेंशनर्स को बैंक की उसी ब्रांच में जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अनिवार्यता नहीं है, जहां से उनकी पेंशन आती है.

कैसे बनता है जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) सर्टिफिकेट

आपको अपना ओरिजिनल PPO, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, इन सभी की फोटोकॉपी, पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी का नाम सर्टिफिकेट को निकटतम बैंक ब्रांच, CSC या सरकारी ऑफिस का पता jeevanpramaan.gov.in पर ‘लोकेट सेंटर’ में जमा कराना होता है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को आधार नंबर से तभी ऑथेंटिकेट किया जा सकता है, जब पेंशनर का अकाउंट आधार नंबर से लिंक हो. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के सक्सेसफुल स​बमिशन के बाद पेंशनर को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS आ जाता है, जिसमें ट्रांजेक्शन आईडी होती है. इस आईडी के इस्तेमाल से पेंशनर jeevanpramaan.gov.in से कंप्यूटर जनरेटेड लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं.

उमंग ऐप के जरिए स​बमिशन उमंग ऐप पर जीवन प्रमाण सर्च करना होगा और जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट पर क्लिक करना होगा. इसके बाद पेंशनर ऑथेंटिकेशन पेज खुल जाएगा. इसमें जरूरी इनफॉरमेशन भरकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट किया जा सकता है.

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन इसके लिए CSC, बैंकों और सरकारी ऑफिसेज द्वारा चलाए जा रहे जीवन प्रमाण सेंटर के जरिए रजिस्ट्रेशन ​कराया जा सकता है. या फिर कंप्यूटर, मोबाइल या टैबलेट पर क्लाइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है. इसकी पूरी जानकारी https://jeevanpramaan.gov.in/#certificate से, https://jeevanpramaan.gov.in/app/faq से और https://jeevanpramaan.gov.in/newassets/docs/Procedures_for_DLC_Ver1_0.pdf से ली जा सकती है.

लाइफ सर्टिफिकेट से जुड़ी जरूरी बातें अगर पेंशनर की दोबारा नौकरी लग गई है या फैमिली पेंशनर की दोबारा शादी हो गई है तो लाइफ सर्टिफिकेट केवल फिजिकल फॉर्मेट में ही जमा करना होगा. जीवन प्रमाण पूरी जिंदगी के लिए वैलिड नहीं है. इसका वैलिडिटी पीरियड यानी वैधता अवधि पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी द्वारा तय नियमों के मुताबिक होती है. यह वैलि​डिटी पीरियड खत्म हो जाने के बाद नए सर्टिफिकेट की जरूरत होती है.
(सौ0- न्यूज18)