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पटना उच्च न्यायालय ने एक जिला जज तथा एक सब-जज को किया निलंबित

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| पटना उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक जिला जज तथा एक सब-जज को निलंबित कर दिया है. एक ओर जहां औरंगाबाद के जिला जज कृष्णा मुरारी शरण को निलंबित किया गया है वहीं दूसरी ओर हाजीपुर स्थित वैशाली के उप-न्यायाधीश-सह-ए.सी.जे.एम रामेश्वर मिश्रा को भी निलंबित कर दिया गया है.

पटना उच्च न्यायालय ने दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उच्च न्यायालय ने बिहार ज्यूडिशियल सर्विस (क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील) 2020 के नियम 6 (1) के तहत उन्हें निलंबित किया है. साथ ही आदेश जारी किया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाई लंबित रहने तक बिना अनुमति के वे दोनों अपने मुख्यालय से बाहर नहीं जा सकेंगे.

जांच जारी रहने तक या अगले आदेश तक निलंबित जज कृष्णा मुरारी शरण को पटना सिविल कोर्ट में योगदान देने का निर्देश दिया गया है. उन्हें कहा गया है कि वे अपना प्रभार सीनियर एडीजे को सौंप दें.

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वहीं दूसरी तरफ, रामेश्वर मिश्र, हाजीपुर में उप-न्यायाधीश-सह-ए.सी.जे.एम., वैशाली को जांच के लंबित रहने तक या अगले आदेश तक उनके मुख्यालय सिविल कोर्ट, हाजीपुर में योगदान देने को कहा गया है. गौरतलब है, रामेश्वर मिश्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही तब की है जब वे बेगूसराय में मुंसिफ जज थे. तत्काल में वे हाजीपुर में उप-न्यायाधीश-सह-ए.सी.जे.एम., वैशाली के पद पर तैनात हैं.

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, निलंबित किये गए दोनों न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ पहले से अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है.

इन दोनों निलंबन का आदेश पटना हाईकोर्ट के महानिबंधक के हस्ताक्षर से जारी किया गया है. इसमें कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान दोनों अधिकारी बिहार सेवा संहिता के नियम 96 के अनुसार निर्वाह भत्ता पाने के हकदार होंगे.