BreakingPatnaफीचर

पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत रॉय के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट, कहा ‘वे हाई कोर्ट से बड़े नहीं’

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है. समन भेजने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप के चेयरमैन सुब्रत रॉय (Patna High Court issues arrest warrant against Subrata Roy, chairman of Sahara Group) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सुब्रत रॉय शुक्रवार को कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके बाद मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

कोर्ट के आदेश के अनुसार 3 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों / पुलिस प्रमुखों (DGP / CP) के पास सुब्रत राय की गिरफ्तारी का वारंट भेजा जाएगा. बिहार के साथ ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली के पुलिस प्रमुखों को गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा.

आपको बता दें कि 13 मई को सुब्रत रॉय से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए फिजिकल कोर्ट का आयोजन किया गया था. इसके बावजूद सुब्रत रॉय सहारा कोर्ट में पेश नहीं हुए. इससे पहले सुब्रत रॉय को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया था.

कोर्ट में पेश नहीं होने के आदेश के बाद पटना हाईकोर्ट ने सहारा ग्रुप के मुखिया सुब्रत रॉय के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है. कोर्ट ने बिहार और उत्तर प्रदेश के डीजीपी और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार सुब्रत रॉय को हाईकोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 16 मई से होगी.

बता दें कि कोरोना गाइडलाइंस के तहत सिर्फ वर्चुअल सुनवाई हो रही थी, लेकिन इस मामले में शुक्रवार को मामले की सुनवाई फिजिकली हुई.

निवेशकों का आरोप है कि सहारा में निवेश और उसकी मैच्योरिटी अवधि बीत जाने के बाद भी उनका पैसा वापस नहीं किया जा रहा है. पटना हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बेंच ने सुब्रत रॉय को पेश होने के साथ-साथ यह भी बताने को कहा था कि कंपनी निवेशकों का पैसा कैसे लौटाएगी.

पटना हाईकोर्ट ने खारिज की सुब्रत रॉय की अंतरिम याचिका, शुक्रवार को कोर्ट में पेश होना होगा

सहारा इंडिया के चेयरमैन सुब्रत रॉय पर पटना हाईकोर्ट सख्त हो गया है. अदालत ने गुरुवार को उनके द्वारा दायर अंतरिम अर्जी को खारिज कर दिया था. निवेशकों को पैसा नहीं लौटाने के मामले में गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने सुब्रत रॉय को शुक्रवार को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर सुब्रत रॉय शारीरिक रूप से नहीं आते हैं तो उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा. शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ कोर्ट में पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया.

‘सुब्रत रॉय हाई कोर्ट से बड़े नहीं’

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सहारा के निवेशकों के वकील प्रत्यूष कुमार के मुताबिक जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि सुब्रत रॉय हाईकोर्ट से बड़े नहीं हैं. आज (गुरुवार) कोर्ट में पेश न होकर उन्होंने बड़ी गलती की है.

बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुब्रत रॉय को 12 मई को पटना हाईकोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया था, लेकिन गुरुवार को सुब्रत रॉय कोर्ट में पेश नहीं हुए.