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पटना हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर लगाई रोक, डीएम को उपस्थित होने का दिया नोटिस

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| आवास बोर्ड की 40 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर चल रही जिला प्रशासन की कार्रवाई पर पटना हाईकोर्ट ने अगले दो दिनों के लिए रोक लगा दिया है. साथ ही कोर्ट ने मामले गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को छोड़ने का आदेश दिया है.

राजधानी स्थित राजीव नगर (Patna Rajiv Nagar) के नेपाली कॉलोनी में चल रही जिला प्रशासन की ऑपरेशन बुलडोडर पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने नेपाली नगर के लोगों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए घरों के तोड़ने पर रोक लगा दिया है. साथ ही कोर्ट ने सभी गिरफ्तार किए गए लोगों को छोड़ने का आदेश दिया है.

इस मामले पर कोर्ट ने कड़ा रूख अपनाते हुए पटना डीएम को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी. कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर दो दिनों का स्टे लगा दिया. जिसके बाद कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर वकील राजीव नगर पहुंच गए हैं. कोर्ट का आर्डर आने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई रोक दी है.

राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए सोमवार को भी जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी और सुबह से ही यहां इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी. जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे थे.

रविवार को हुआ था भारी बवाल

रविवार को जहां जिला प्रशासन 14 जेसीबी लेकर अवैघ अतिकर्मण हटाने पहुंची थी. जिसके बाद वहां भारी बवाल हुआ. जिला प्रशासन की टीम कई मकानों को ध्वस्त कर दिया. जिसके बाद लोग आक्रोशित हो गए पुलिस और जिला प्रशासन की टीम पर पत्थरबाजी करने लगे. इसमें सिटी एसपी को भी चोट लगी थी.

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इसके बाद मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम 17 जेसीबी और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ अतिकर्मण हटाने पहुंची. आज भी प्रशासन की कार्रवाई जारी थी, पर अब हाईकोर्ट के अगले आदेश तक इसपर रोक लग गई है

पप्पू यादव के खिलाफ FIR

इसके बाद लोग इसके विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे. इस दौरान जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव भी उनके समर्थन में वहां पहुंच गए. तब यहां धीरे-धीरे भारी भीड़ जुटने लगी. इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्च कर लोगों को खदेड़ दिया. धारा 144 तोड़ने के आरोप में पुलिस ने पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. इस मामले में अभी तक पुलिस ने 26 लोगों को गिरफ्तार किया है. जिसे कोर्ट ने छोड़ने का आदेश दिया है. मामले में अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी.

(इनपुट-टीवी9)