टू व्हीलर वाले अब सिर्फ इसी हेलमेट का करें प्रयोग, नहीं तो कटेगा चालान

नई दिल्ली / पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क) | दोपहिया वाहन रखने वालों के लिए यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि केंद्र सरकार ने दोपहिया वाहन मालिकों के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) -सर्टिफाइड हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है. सरकार के अनुसार, अब देशभर में टू व्हीलरों के लिए केवल बीआईएस-प्रमाणित हेलमेट का निर्माण और बिक्री की जाएगी.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस बावत ‘टू व्हीलर मोटर व्हीकल (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर, 2020‘ जारी किया है. मंत्रालय के इस ऑर्डर के मुताबिक, इससे देश में कम गुणवत्ता वाले हेलमेट की बिक्री कम होगी और सड़क दुर्घटनाओं के मामले में घातक चोटों से बचने में मदद मिल सकेगी.
‘टू व्हीलर मोटर व्हीकल (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर, 2020‘ में टू व्हीलर सवारों के लिए सुरक्षात्मक हेलमेट अनिवार्य बीआईएस प्रमाणीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के प्रकाशन के तहत शामिल किए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी ने सरकार के आदेश के बाद देश में हल्के हेलमेट पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई थी. इस समिति ने देश की जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए नागरिकों को हेलमेट पहनने के लिए अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कहा था. समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ थे, जिनमें एम्स के विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल थे और बीआईएस के भी.
मार्च 2018 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट जमा की. इस रिपोर्ट में समिति ने विस्तृत विश्लेषण के बाद देश में हल्के हेलमेट की सिफारिश की. इस सिफारिश को मंत्रालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया. समिति की सिफारिशों के अनुसार, बीआईएस ने विनिर्देशों को संशोधित किया है, जिसके माध्यम से हल्के हेलमेट बनाने की उम्मीद है.
बता दें कि देश में प्रतिवर्ष 1.7 करोड़ दोपहिया वाहन निर्मित किए जाते हैं. इंटरनेशनल रोड फेडरेशन, एक जिनेवा-आधारित वैश्विक सड़क सुरक्षा निकाय जो दुनिया भर में बेहतर और सुरक्षित सड़कों के लिए काम कर रहा है, ने बीआईएस शासन के तहत दोपहिया सवारों के लिए हेलमेट लाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय के कदम का स्वागत किया.
इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के अध्यक्ष एमके कपिला ने कहा, “इस बहुप्रतीक्षित कदम का मतलब है कि अधिसूचना लागू होने के बाद गैर-बीआईएस प्रमाणित हेलमेट की बिक्री अपराध होगी.”