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विवाह में बैंड-बाजा की मिली अनुमति, ज्यादा लोग भी जा सकेंगे अब

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| राज्य सरकार ने रविवार को कोरोना (Covid-19) की निगरानी, कन्टैन्मन्ट एवं सावधानी हेतु गाइडलाइंस में संसोधन करते हुए शादी-विवाह के लिए निर्गत फैसले को बदल दिया है. नए गाइडलाइंस के अनुसार अब शादी-विवाहों में 100 की जगह 150 लोग सम्मिलित हो सकते हैं.

बता दें कि बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों के कारण शुक्रवार को राज्य की गतिविधियों को संचालित करने के किए गाइडलाइंस निर्गत किए थे. इन गाइडलाइंस में शादी-विवाह के दौरान 100 लोगों के सम्मिलित होने का निर्देश दिया गया था. साथ ही विवाह समारोह के दौरान सड़कों पर बैंड-बाजा बारात निकालने पर पाबंदी थी.

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रविवार को निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार अब वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले कुल व्यक्तियों की अधिकतम सीमा (स्टाफ सहित) 100 की जगह 150 रहेगी. इसके साथ, कार्यक्रम समारोह के दौरान सड़कों मार्गों पर बैंड बाजा आदि के साथ बारात निकालने की अनुमति भी रहेगी.

इसके अलावा शुक्रवार को निर्गत गाइडलाइंस यथावत रहेंगे.