आम नागरिकों के लिए कर में बदलाव नहीं, वरिष्ठ नागरिकों को छूट
नई दिल्ली (TBN – The Bihar Now डेस्क)| केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में नये दशक का पहला केंद्रीय बजट 2021-22 पेश किया. कोविड महामारी के काल में यह एक डिजिटल बजट रहा. देश में पहली बार परंपरागत कागजी दस्तावेज की जगह एक टैब से पढ़ कर इसे पेश किया गया.
वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे को एक बड़ा बढ़ावा दिया. हालांकि, इस साल आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ. हर साल की तरह इस बार भी लोगों की निगाहें बजट पर टिकी थी क्योंकि आम लोगों को आयकर से कुछ छूट की उम्मीद होती है.
वित्त मंत्री सीतारमण ने आयकर पर कहा, “हम अपने वरिष्ठ नागरिकों पर, जो 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, उन पर अनुपालन बोझ को कम कर देंगे. जिन वरिष्ठ नागरिकों के पास केवल पेंशन और ब्याज आय है, मैं उनके आयकर रिटर्न दाखिल करने में छूट का प्रस्ताव करती हूं. 75 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों का टैक्स कम किया गया है”.
छोटे करदाताओं पर उन्होंने कहा कि मैं एक विवाद समाधान समिति गठित करने का प्रस्ताव करती हूं जो पार्दर्शिता सुनिश्चित करेगी. 50 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले और 10 लाख रुपये तक की विवादित आय वाले लोग समिति के पास जा सकते हैं.
कर जांच को फिर से खोलने की अनुमति के 6 साल के समय को कम करके सरकार ने इसे 3 साल कर देने का प्रस्ताव दिया है.