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1 से 28 फरवरी तक के लिए नई अनलॉक गाइडलाइंस

नई दिल्ली / पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| केंद्र सरकार में कोरोना महामारी को लेकर लगाई गई पाबंदियों में ढील के तहत नए दिशा निर्देश जारी किए हैं. इसमें स्विमिंग पूल को अब सभी के लिए खोलने और सिनेमाघरों को पूरी दर्शक संख्या के साथ खोलने की अनुमति दी गई है. अभी तक स्विमिंग पूल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए और सिनेमाघरों को 50% दर्शक संख्या के साथ ही खोलने की अनुमति है.

अनलॉक के नए दिशानिर्देश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के लिए जारी किए गए हैं. स्विमिंग पूल को लेकर खेल मंत्रालय, तथा सिनेमाघरों को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एसओपी (SOP) जारी की जाएगी. इसके साथ अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय, गृह मंत्रालय के साथ विमर्श कर फैसला लेगा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अनलॉक दिशा-निर्देश में कहा गया है कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोनावायरस से रोकने के लिए नियमों और मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी लागू करना जरूरी है. 2020 में कोरोनावायरस का प्रकोप बढ़ने के बाद देशभर में सिनेमाघरों को बंद कर दिया गया था. 15 अक्टूबर से केंद्र सरकार ने सशर्त सिनेमाघरों को खोलने की अनुमति दी थी.

1 फरवरी से 28 फरवरी तक लागू होने वाले नई गाइडलाइन के मुताबिक सामाजिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आयोजनों के लिए राज्यों को एसओपी के मुताबिक इजाजत दी जाएगी. अभी तक आयोजन स्थल की क्षमता के मुताबिक 50 फ़ीसदी की सीमा तय है. बंद आयोजन स्थल के लिए 200 लोगों की अधिकतम संख्या भी निर्धारित है. लेकिन खुले स्थल के लिए संख्या की बंदिश नहीं है, लेकिन क्षमता के 50% लोग ही शामिल हो सकते हैं. नए दिशानिर्देश में केंद्र सरकार ने अपनी ओर से यह पाबंदी अब हटा ली है, लेकिन अनुमति राज्य के एसओपी के आधार पर ही मिलेगी.

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गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, कन्टेन्मेंट जोन्स के बाहर सभी तरह की गतिविधियों को इजाजत दे दी गई है. लेकिन निम्न बातों का अभी भी पालन करना जरूरी रहेगा –

  1. सार्वजनिक और कार्य स्थलों पर चेहरे पर मास्क पहनना जरूरी है.
  2. भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में सोशल डिस्‍टेंसिंग बना कर रखना जरूरी है.
  3. सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना है,
  4. थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था चालू रखना है,
  5. समय समय पर सैनीटाईजेशन करना जरूरी है,
  6. कार्यालयों में भी मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखना जरूरी है.