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आज से बदले कई सारे नियम, आम आदमी के खर्च में हुआ बड़ा बदलाव

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क) | आज से देश भर में रोजगार से जुड़े कई सारे नियमों को बदल दिया गया है. नीचे दिए गए इन 10 नियमों में से कुछ आम जनता के लिए काफी लाभदायक है, तो वही कुछ नियमों ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है.

आइये जानते है आज यानि 1 अक्टूबर से आपके जीवन में कैसे ये नियम असर करने वाले हैं….

  1. आपके वाहन से जुड़ी सारी डिटेल्स अब वेब पोर्टल पर –

1 अक्टूबर से वाहन संबंधी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे – लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार द्वारा संचालित वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जा सकेगा.नहीं1 इस पोर्टल के जरिये वाहन चालक कमंपाउंडिंग, इम्पाउंडिंग, एंडॉर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन व रिवोकेशन, रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जारी करने आदि का काम भी हो सकेगा. मोटर वाहन कानून के तहत इस नियम को आज से लागू कर दिया गया है.

  1. गाड़ी चलते वक्त इस्तेमाल कर सकेगें अपना फ़ोन-

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह केवल रूट्स नैविगेशन के लिए ही होना जाना चाहिए. ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है. साथ में यह भी ध्यान देना होगा कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल देखने के दौरान ड्राइविंग से ध्यान न भटके.

  1. फ्री नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर-

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन लेने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2020 को खत्म हो गई है. बता दें कि मोदी सरकार इस योजना के तहत गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देती है. कोरोना के चलते इस योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर भी दिया गया. इस योजना के लाभार्थियों को सितंबर के बाद अब गैस सिलेंडर फ्री में नहीं मिलेगा.

  1. विदेशों में पैसा भेजना महंगा –

केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्‍स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है. ये नियम 1 अक्‍टूबर 2020 से लागू हो गए हैं. ऐसे में अगर आप किसी भी काम के लिए विदेश पैसा भेज रहे हैं तो रकम पर 5 फीसदी टैक्‍स कलेक्‍टेड एट सोर्स का अतिरिक्‍त भुगतान करना होगा.

  1. मिठाइयों पर होगा एक्सपायरी डेट-

1 अक्टूबर 2020 से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गये मिठाई के लिए ‘निर्माण की तारीख’ तथा उपयोग की उपयुक्त अवधि’ जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी. मौजूदा समय में, इन विवरणों को पहले से डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर उल्लेख करना अनिवार्य है. FSSAI ने अब नए नियम जारी कर दिए हैं.

  1. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में किया गया बदलाव – 1 अक्टूबर से सभी मौजूदा और नये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसिज के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा. यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए किया जा रहा है. इसमें कई अन्य बदलाव भी शामिल हैं.
  2. टीवी हुआ मेंहगा-

केंद्र सरकार ने ओपन सेल के इंपोर्ट पर 5 फीसदी कस्टम ड्यूटी छूट को 30 सितंबर से हटाने का फैसला किया है. माना जा रहा है कि इस फैसले टीवी खरीदना महंगा हो सकता है.

  1. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम बदले –

भारतीय रिजर्व बैंक एक अक्टूबर से डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम बदल रहा है. ये सेवाएं अंतरराष्‍ट्रीय ट्रांजेक्शन से जुड़ी हुई हैं. देश के सबसे बड़े बैंक स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को बताया कि क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर दी जाने वाली कुछ सेवाएं 30 सितंबर 2020 के बाद बंद कर दी जाएंगी यानी 1 अक्टूबर 2020 से ये सेवाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी.

  1. FSSI के बदले नियम

अब सरसों तेल में किसी दूसरे खाद्य तेलों की मिलावट करने पर 1 अक्टूबर से पूरी तरह रोक लगा दी गई है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिखे एक पत्र में, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने कहा है कि भारत में किसी भी अन्य खाद्य तेल के साथ सरसों तेल के सम्मिश्रण पर 1 अक्टूबर, 2020 से पूरी तरह रोक होगी.

  1. TCS प्रावधानों के लिए जारी हुआ दिशा-निर्देश-

ई कॉमर्स कंपनियां 1 अक्टूबर से उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री पर 1 फीसदी टैक्स काटेगी. वित्त विधेयक 2020 में जोड़ी गई नई धारा 194-O के जरिये इसे जरूरी बनाया गया था. यह कर डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म पर भी कट सकेगा. इसके अलावा नए कानून में एक और प्रावधान जोड़ा गया था जिसके तहत विक्रेता 50 लाख से अधिक की खरीद पर खरीदार से 0.1 फीसदी कर वसूलेगा.