दुर्गापूजा से दीपावली तक आठ घंटे नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर
पटना (The Bihar Now डेस्क)| बिहार में दुर्गापूजा, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों के लिए नियम और कानून बनाए गए हैं. शारदीय नवरात्र की कलश स्थापना 3 अक्टूबर (गुरुवार) को होगी, जिससे दुर्गापूजा की शुरुआत होगी. इस समय बिहार में कानून और व्यवस्था से जुड़े अधिकारी “बिहार पूजा के उपरांत मूर्ति विसर्जन प्रक्रिया नियमावली, 2021” का पालन करेंगे. इस नियम के अनुसार, मूर्तियों की अधिकतम ऊंचाई 20 फीट और ऊपरी संरचना की ऊंचाई 40 फीट तक ही रखी जाएगी. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा.
पटना में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक वरवड़े ने त्योहारों को लेकर छह जिलों—पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर के डीएम और एसपी के साथ बैठक की. उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर (गुरुवार) को सप्तमी, 11 अक्टूबर (शुक्रवार) को महाअष्टमी और महानवमी, तथा 12 अक्टूबर (शनिवार) को दशहरा (विजयादशमी) मनाया जाएगा.
दुर्गापूजा के बाद 31 अक्टूबर (गुरुवार) को दीपावली और 7-8 नवंबर को छठ पूजा होगी. आयुक्त ने सभी अधिकारियों से कहा कि त्योहारों के दौरान सतर्क रहें. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करें और असामाजिक तत्वों पर ध्यान दें. उन्होंने यह भी कहा कि पंडाल निर्माण और प्रतिमा विसर्जन के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना जरूरी है.
आयुक्त ने बताया कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार का मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रावण वध, जुलूस, या विसर्जन जुलूस आदि का आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा.
उन्होंने गांधी मैदान में रावण-वध के लिए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करने का निर्देश दिया. पटना प्रमंडल के सभी डीएम और एसपी को समय पर शांति समिति की बैठक करने के लिए कहा गया. साथ ही, पूजा समितियों से 20-20 सक्रिय कार्यकर्ताओं की सूची मोबाइल नंबर के साथ तैयार करने के लिए कहा गया. पंडाल में वॉलंटियर्स की तैनाती परिचय पत्र और मोनोग्राम के साथ करने का भी निर्देश दिया गया.