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लॉकडाउन 3.0 में जानिये क्‍या रहेगा बंद और खुला, कहां होगी छूट

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लॉकडाउन 3.0 में जानिये क्‍या रहेगा बंद और खुला

पटना (TBN डेस्क) | कोरोना (COVID-19) के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश में एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि दों हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है.

जैसा कि मालूम है, लॉकडाउन 2.0 3 मई को पूरा होने जा रहा था. शुक्रवार को केंद्र की सरकार ने इसे दो हफ्तों तक यानी 17 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी. लेकिन लॉकडाउन 3.0 में देशभर में सभी कुछ बंद नहीं रहेगा. शर्तों के साथ कुछ संस्‍थान और सेवाओं को खुले रखने की इजाजत दी गई है.

शुक्रवार को ही मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण हॉटस्‍पॉट के तीन जोन – रेड, ग्रीन व ऑरेन्‍ज जोन की पूरी सूची जारी की. हम बताते हैं कि लॉकडाउन 3.0 में 4 से 17 मई तक किस जोन में किस चीज को छूट दी गई है है और इस दौरान क्‍या बंद रहेगा.

  • COVID-19 संक्रमित रेड जोन में साइकिल-रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, सैलून के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. ये सभी रेड जोन के बाहर और भीतर के रिहाइशी इलाकों में प्रतिबंधित रहेंगे.
  • लॉकडाउन की अवधि में पब्‍स, सिनेमाघर, धार्मिक स्‍थल, शॉपिंग मॉल, जिम, पार्क इत्यादि पूर्णतः बंद रहेंगे.
  • लॉकडाउन खत्म होने अर्थात 17 मई तक एक जिले से दूसरे जिले में जाना प्रतिबंधित रहेगा.
  • पूर्ण रूप से ग्रीन जोन में आने पर वहां स्‍थानीय प्रशासन एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति दे सकता है.
  • लॉकडाउन की अवधि में ओपीडी तथा क्लीनिकों को सोशल डिस्टैनसिंग के मानदंडों के अनुरूप तीनों जोन यानि रेड, ग्रीन और ऑरेन्‍ज जोन के क्षेत्रों में काम करने की अनुमति दी जाएगी.
  • लॉकडाउन 3.0 की अवधि में रेलवे और विमान की सेवाएं बंद रहेंगी. लेकिन जोन में ट्रकों को नहीं रोका जाएगा तथा उन्हें पुराने पास के आधार पर ही चलने की अनुमति होगी. अब एक ट्रक में ड्राइवर के साथ क्लीनर रह सकेगा. इन्हें नए परमिट की जरूरत नहीं होगी.
  • पूरे देश में लॉकडाउन 3.0 की अवधि में रेल मार्ग, हवाई मार्ग, सड़क मार्ग (अंतर्राज्यीय आवागमन हेतु) तथा मेट्रो बंद रहेंगे. साथ ही स्कूल, कॉलेज और अन्य सभी शैक्षिक और ट्रैनिंग व कोचिंग संस्थान की सेवाएं सभी जोन में बंद रहेंगी.
  • 65 साल से ऊपर के लोग, बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को सभी COVID-19 क्षेत्रों घर पर ही रहना है.
  • बिना जरूरत लॉकडाउन की अवधि में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी कुछ कड़ाई से प्रतिबंधित रहेंगे.
  • लॉकडाउन 3.0 में भी गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट ग्रीन जोन में जारी रहेगी. इस जोन में पब्लिक प्लेस पर पान, शराब, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन वर्जित रहेगा.
  • शराब, पान, तंबाकू की दुकानों पर कम से कम 6 फीट के सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बिक्री हो सकती है परंतु किसी भी हाल में वहां 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं जुटेंगे.
  • चार पहिये में ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर सिर्फ 2 व्यक्ति बैठेंगे जबकि दोपहिया गाड़ी में ड्राइवर के आलवे कोई बैठ सकता है.
  • COVID-19 रेड जोन में गाड़ियों को केवल स्‍वीकृत जरूरतों के लिए ही अनुमति दी गई है.
  • ग्रीन जोन में बसें चल सकेंगी लेकिन कुल सीट के 50% सवारी के साथ जबकि ऑरेंज जोन में निजी वाहन के साथ कैब चलने की इजाजत होगी.
  • ऑरेंज जोन में एक जिला से दूसरे जिला में आवागमन के लिए केवल कुछ कार्यों/सेवाओं के लिए अनुमति दी जाएगी. यहाँ भी चार पहिये गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री ही जा सकेंगे.
  • ऑरेंज जोन (Orange Zone) में कैब तथा टैक्सी के लिए 1 ड्राइवर के साथ सिर्फ 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी.

ग्रीन जोन में दी गई छूट

  • पान-गुटखा, शराब, बीड़ी आदि की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग का गंभीरता से पालन करते हुए खुलेंगी. साथ ही इन दुकानों पर इस बात का ध्‍यान रखना होगा कि एक ही समय पर दुकान पर 5 लोग ही हों और सभी 6 गज की दूरी पर हो.
  • बस डिपो से उपलब्ध बसों में आधे बसों के संचालन में छूट दी गई है लेकिन एक बस में सीटों की 50 प्रतिशत यात्रियों को ही बैठने का परमिशन है जिससे संक्रमण न् फैले.
  • ग्रीन ज़ोन (Green Jone) में सभी तरह की गतिविधियों (activity) के लिए सरकार से परमिशन लेना होगा लेकिन इन गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से अनुपालन करना आवश्यक होगा.
  • ग्रीन जोन में किसी भी व्‍यक्ति / संस्‍था को कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने से पहले लोकल प्रशासन से अनुमति आवश्यक होगी. अनुमति मिलने के बाद उस कार्यक्रम में कुछ ही लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी.

ऑरेंज जोन में इनको होगी परमिशन

  • कैब तथा प्राइवेट गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा पिछली सीट पर सिर्फ 2 लोगों की स्वीकृति होगी. तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं होगी.
  • ऑरेंज जोन (Orange Zone) वाले जिले में लोग उसी जिले के अंदर आना जाना कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं जा सकते हैं.

रेड जोन में इन चीजों की होगी छूट

  • लॉकडाउन 3.0 की अवधि में रेड जोन (Red Zone) में कंस्ट्रक्शन तथा सारे उद्योगों को कार्यों की स्वीकृति होगी. इन कार्यों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मनरेगा, ईंट भट्‌ठे आदि सभी कार्यरत होंगे.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल के अतिरिक्त अन्‍य सारी दुकानें खुली रह सकेंगी. साथ ही यहां कृषि और पशु पालन से जुड़े कार्यों की छूट रहेगी.
  • आंगनबाड़ी संचालन के साथ साथ फाइनेंस कंपनी, बैंक, कैपिटेल मार्केट और इंश्योरेंस जैसे कार्य लॉकडाउन 3.0 के दौरान जारी रहेंगे.
  • इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया, आईटी सेक्टर, कोल्ड स्टोरेज, डेटा और कॉल सेंटर, प्राइवेट सिक्योरिटी आदि सेवाएं लॉकडाउन में काम कर सकेंगी.
  • ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री आदि मैन्युफैक्चिंगर सेक्‍टरों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्‍ती से पालन करते हुए कार्य करने की स्वीकृति होगी.