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अटल पथ पर दुर्घटना रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने का निदेश

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)|पटना के जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ((Shirshat Kapil Ashok, IAS)) द्वारा राजधानी के अटल पथ (Atal Path, Patna) पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पटना के यातायात पुलिस अधीक्षक (Patna Traffic SP) , पटना जिला परिवहन पदाधिकारी (Patna DTO) तथा पटना के अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि-व्यवस्था) को सुरक्षात्मक मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा विशेष सतर्कता बरतने का निदेश दिया गया है. उन्होंने इन पदाधिकारियों को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने का भी निदेश दिया है.

जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से आए दिन अटल पथ पर दुर्घटनाओं के बारे में सूचना आती रहती है. कई बार इन दुर्घटनाओं में मानव क्षति भी हो जाती है. इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण ओवरस्पीडिंग, मानक के अनुसार हेलमेट का प्रयोग नहीं करना, रैश ड्राइविंग, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग एवं अन्य मानकों का उल्लंघन है.

जिलाधिकारी ने कहा कि इस पर नियंत्रण हेतु गंभीर प्रशासनिक सतर्कता की आवश्यकता है. सड़क सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन के विभिन्न मानकों को अपनाकर दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है. इसके लिए नियमित तौर पर अभियान चलाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्रावधानों के अनुरूप सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है.

इन पदाधिकारियों को निम्नलिखित आदेश दिया गया

जिलाधिकारी ने पटना यातायात पुलिस अधीक्षक तथा पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया है कि वे अटल पथ पर सड़क सुरक्षा तथा यातायात प्रबंधन के सभी मानकों के अनुसार परिचालन सुनिश्चित करेंगे. ओवरस्पीडिंग, रैश ड्राइविंग, हेल्मेट के बिना दोपहिया वाहनों का चलाना, बिना सीट बेल्ट के चारपहिया वाहनों का परिचालन, हॉर्न एवं लाइट के मानकों का उल्लंघन सहित निर्धारित मापदंडों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई करेंगे ताकि ऐसे तत्वों के विरूद्ध स्थायी डिटरेन्स उत्पन्न हो. सीसीटीवी एवं अन्य माध्यमों से उल्लंघन करने वालों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करेंगे.

वहीं, पटना के अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि-व्यवस्था) को निदेश दिया गया है कि वे समय-समय पर दण्डाधिकारियों तथा पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर अटल पथ के नजदीक अवस्थित स्थानों तथा सर्विस लेन को अतिक्रमण-मुक्त रखेंगे.

पटना यातायात पुलिस अधीक्षक, पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी तथा पटना के अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि-व्यवस्था) को निदेश दिया गया है कि वे आपस में समन्वय स्थापित कर दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे. यातायात विभाग के पदाधिकारियों, कर्मियों, मोटरयान निरीक्षकों, अपर जिला परिवहन पदाधिकारियों की समय-समय पर प्रतिनियुक्ति कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध प्रभावी एवं सभी तरह का निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे.

जिलाधिकारी ने इन पदाधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपर्युक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का निदेश दिया है. उन्होंने कहा कि जन सुरक्षा प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसके बारे में सभी स्टेकहोल्डर्स को सजग, तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहना होगा.

जिलाधिकारी ने आम जनता से भी सुरक्षित परिवहन हेतु यातायात नियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि ये नियम आम जनता की सुरक्षा के लिए है. इन मानकों का पालन कर हम अपनी यात्रा को सुरक्षित एवं सुखद बना सकते हैं. अतः सड़क सुरक्षा मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करें.