मास्क और सैनिटाइजर का दाम तय, कालाबाज़ारी पर लगेगी रोक
पटना (संदीप फिरोजाबादी की रिपोर्ट) :- कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लोगों में हैंड सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करने वालों की तादात बहुत बढ़ गयी है. उसका गलत फायदा हैंड सैनिटाइजर और मास्क के विक्रेता उठा रहे हैं. आम तौर पर 15 से 20 रूपए कीमत वाले लोकल मास्क 90 से 150 रूपए तक में बेचे जा रहे हैं. चार लेयर वाले एन 95 मास्क के नाम पर भी लोकल मास्क 200 से 400 रुपए तक में बिक रहे हैं. हैंड सैनिटाइजर और मास्क की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाने से मेडिकल स्टोर्स या अन्य दुकानों पर आपूर्ति नहीं हो पा रही है. जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. भारत के लगभग सभी राज्यों में हैंड सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाज़ारी लगातार जारी है.
देश भर से आ रही हैंड सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाज़ारी की ख़बरों को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए, उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर दाम तय किये जाने की जानकारी दी है कि, “सरकार ने सेनेटाइजर का दाम 100 रूपये तय किया है. 200 मिली लीटर का सेनेटाइजर 100 रूपये से ज्यादा में नहीं बेचा जा सकेगा. फिलहाल 100 मिली लीटर के सेनेटाइजर के लिए 500 से 700 रूपये में बेचे जा रहे थे”.
इसके साथ ही रामविलास पासवान ने जानकारी दी है कि, “मास्क का दाम भी सरकार ने तय कर दिया है. 2 और तीन प्लाई के मास्क की कीमत वही रहेगी जो 12 फरवरी 2020 को थी. यानि 2 प्लाई के मास्क को अधिकतम 8 रूपये में और तीन प्लाई के मास्क को अधिकतम 10 रूपये में बेचा जायेगा”.
केंद्र सरकार के द्वारा हैंड सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाज़ारी को रोकने के लिए कठोर कदम उठाया गया है जिसके तहत केंद्र सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क ( दो लेयर, तीन लेयर, सर्जिकल मास्क और एन-95) को अवाश्यक वस्तु में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है. इस अधिनियम के अनुसार अब अगर कोई विक्रेता हैंड सैनिटाइजर और मास्क कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा जाता है और उस पर आरोप साबित हो जाता है तो उसको सात साल तक की जेल और जुर्माना लगाने का प्रावधान है.