परती रह गई जमीन के लिए सरकार देगी कृषि इनपुट अनुदान – मंत्री
पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| इस वर्ष बाढ़/अतिवृष्टि के कारण खेती योग्य परती रह गई जमीन के लिए भी सरकार द्वारा मुआवजा के रूप में किसानों को कृषि इनपुट अनुदान दिया जायेगा. यह बात राज्य के कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह (Amrendra Pratap Singh Minister) ने कही है.
मंत्री ने कहा कि अब तक राज्य के 30 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, अररिया तथा कटिहार में बाढ़/अतिवृष्टि से फसल क्षति हुई है.
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार राज्य के 17 जिलों नालंदा, बक्सर, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, अररिया तथा कटिहार में विभिन्न कारणों से कुछ भूमि परती भी रह गई है. वैसे परती भूमि, जिसपर पिछले तीन वर्षों में वहाँ फसल लगाये थे, परन्तु बाढ़/अतिवृष्टि के कारण इस साल फसल नहीं लगा पाये हो, को भी सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान का लाभ दिया जायेगा.
मंत्री ने कहा कि बाढ़/अतिवृष्टि से हुई फसल क्षति के लिए वर्षा पर आश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा शाश्वत फसल (गन्ना सहित) के लिए 18,000 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान दिया जायेगा.
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उन्होंने कहा कि इसी प्रकार परती भूमि के लिए भी 6,800 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान देय होगा. यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा तथा किसान को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनत्तम 1,000 रूपये अनुदान दिया जायेगा. कृषि इनपुट अनुदान सभी प्रभावित रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय होगा.
सिंह ने कहा कि सरकार मुसीबत की घड़ी में बिहार के प्रत्येक किसानों के साथ खड़ी है. उन्होंने कहा कि प्रभावित सभी किसानों को सरकार द्वारा हरसम्भव सहायता उपलब्ध कराया जायेगा. फसल क्षतिपूर्त्ति में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जायेगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीडितों का है.