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Corona के कारण बिहार में म’हामारी रेगुलेशन एक्ट 1897 लागू

पटना (संदीप फिरोजाबादी की रिपोर्ट)| कोरोना वायरस से बचाव के लिए बिहार सरकार के द्वारा म’हामारी रेगुलेशन एक्ट 1897 लागू कर दिया गया है. बिहार सरकार ने म’हामारी एक्ट 1897 लागू कर, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर दी है. कोरोना वायरस को म’हामारी घोषित किए जाने के बाद राज्य सरकार के पास इससे बचाव के लिए और म’हामारी की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाने के अधिकार आ जायेंगे. म’हामारी एक्ट 1897 लागू करने के बाद इस अधिनियम के तहत अब कोई मरीज या अन्य कोई उसके प्रावधान को नहीं मानता है तो उनसे जु’र्माना भी वसूला जाएगा और स’ख्ती भी बरती जा सकती है.

बिहार में कोरोना को लेकर मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में गठित पहली राज्य समन्वय समिति की बैठक सोमवार को आयोजित की गई थी. कोरोना से बचाव को लेकर म’हामारी एक्ट लागू करने के लिए राज्य समन्वय समिति के द्वारा विचार भी किया गया था. बिहार सरकार की मंजूरी के बाद एक्ट लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी हो गई है. नोटिफिकेशन के मुताबिक COVID -19 को लेकर के विशेष कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं. 5 पन्नों की इस अधिसूचना में कुल 21 अलग-अलग बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.