हाजीपुर में शाहरुख खान के विरुद्ध केस दर्ज, मामला फूंक मारने का

हाजीपुर (TBN – The Bihar Now डेस्क)| हाजीपुर कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ (Case against Shahrukh Khan in Hajipur Court, Bihar) एक केस दर्ज हुआ है. उनपर यह केस सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में किया गया है.
बता दें, मुंबई के शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर (Singer Lata Mangeshkar) के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि देने के दौरान खान ने इस्लाम धर्म के अनुसार दुआ पढ़कर फूंक मारी थी. लेकिन उनके द्वारा फूंक मारने को लोगों ने थूक फेंकना समझ लिया. इसके बाद से ही उनपर निशाना साधना शुरू कर दिया गया.
शाहरुख खान के इसी फूंक मारने को थूक समझ कर बजरंग दल के जिला अध्यक्ष आर्यन सिंह ने कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर की है. मंगलवार को उन्होंने शाहरुख खान के खिलाफ ई-फाइलिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया है.
शाहरुख खान पर मुकदमा दर्ज कराने वाले बजरंग दल के जिला अध्यक्ष आर्यन सिंह ने बताया कि फूंकने और थूकने की कोई परंपरा नहीं होती है. किसी के श्रद्धांजलि सभा में जाकर ऐसी घिनौनी हरकत करने वाले के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्हें न्यायालय में बुलाकर पूछना चाहिए कि ऐसी हरकत उन्होंने क्यों की, जिससे हिंदू परंपरा पर ठेस पहुंची है. मुझे न्यायालय पर भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा.
हाजीपुर कोर्ट में आर्यन सिंह की ओर से एडवोकेट रमेश सिंह चंदेल ने केस दायर किया है. चंदेल के अनुसार शाहरुख खान के खिलाफ IPC की धारा-295, 295a, 500, 504 के तहत मुकदमा दायर किया गया है. उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान हमें इजाजत देती है हम अपनी बातों को न्यायालय में मजबूती के साथ रखें. मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय की ओर से इंसाफ किया जाएगा.
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बताते चलें, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन मुबंई के कैंडी ब्रीच अस्पताल में हो गया था. उनके लिए आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे अभिनेता शाहरुख खान ने इस्लाम धर्म के अनुसार फतवा पढ़कर फूंक मारी थी. इसके बाद वे विवादों में घिर गए हैं. हालांकि, इस्लाम धर्म को जानकार का कहना है कि अभिनेता ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे किसी भी धर्म की मान्यता को ठेंस पहुंची है.
(इनपुट-एबी)