Breakingकाम की खबरकोरोनावायरसफीचर

बिहार हुआ अनलॉक, लेकिन नाइट कर्फ्यू जारी

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| सरकार ने 35 दिनों के बाद बिहार में कोरोना लॉकडाउन हटाते हुए 9 जून से शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रखने की घोषणा कर दी है. साथ ही 50% उपस्थिति के साथ सरकारी एवं निजी कार्यालय 4 बजे अपराह्न तक खुलेंगे. दुकान खुलने की अवधि 5 बजे अपराह्न तक बढेंगी. शाम सात बजे तक निजी-सार्वजनिक वाहनों और पैदल आवागमन की अनुमति दी गई है.

राज्य में कोरोना की रफ्तार काफी धीमी हो गई है. इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने बुधवार 9 जून से बिहार अनलॉक कर दिया है. इस आशय की घोषणा मंगलवार दोपहर सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी. अनलॉक के इस पहले चरण का समय एक हफ्ते का (9 से 15 जून तक) होगा.

9 जून से होने वाले इस अनलॉक-1 में ये सब खुले रहेंगे – 1. दुकानें एक दिन बीच (alternate day) करके सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी, 2. सभी सरकारी और प्राइवेट गाड़ियां 50% क्षमता के साथ चलेंगी, 3. प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में 50% कर्मचारियों की उपस्थिति रहेगी, और 4. निजी गाड़ियों को नाइट कर्फ्यू का वक्त छोड़कर पास की जरूरत नहीं होगी.

लेकिन 9 जून से 15 जून तक के इस अनलॉक में निम्नलिखित पाबंदियां लागू रहेंगी –

रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा,
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्टेडियम, जिम, पार्क, स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेंगे,
सभी शैक्षणिक संस्थान (स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ट्रेनिंग एवं अन्य) बंद रहेंगे,
किसी भी सरकारी स्कूल/कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी,
सभी धार्मिक स्थल, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क भी बंद रहेंगे,
हर तरह के सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजन/समारोह पर प्रतिबंध लागू रहेगा,
सार्वजनिक स्थलों पर कोई भी सरकारी एवं निजी आयोजन नहीं होंगे,
खाने के सामान के लिए सभी रेस्टोरेंट्स/होटल/ढाबे में से होम डिलीवरी/टेक होम सुविधा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक लागू रहेंगी,
आवासीय होटलों में रुके गेस्ट्स के लिए इन-रूम डाइनिंग की सुविधा रहेगी.

सप्ताह भर के इस अनलॉक-1 में इन जरूरी सरकारी-निजी सेवाओं में छूट रहेगी –

कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं,
ई-कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां,
कृषि एवं इससे जुड़े कार्य होते रहेंगे,,
पुलिस, सिविल डिफेंस, जिला प्रशासन, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय,
बैंकिंग, बीमा, एवं ATM से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान,
सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works),
आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/ दूध/PDS दुकानें
पेट्रोल पम्प, LPG, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान,
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं चालू रहेंगी,

नाइट कर्फ्यू में इनके लिए सड़कों पर निकलने की छूट रहेगी –

रेल-हवाई सफर के लिए जाने वाले,
आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी निजी वाहन,
स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन,
आवश्यक सेवा से जुड़े सरकारी वाहन,
जिला प्रशासन से पास प्राप्त वाहन,
इंटर स्टेट यात्रा करने वाले वाहन,

इस अनलॉक के दौरान शादी समारोह, अंतिम संस्कार/श्राद्ध में पाबंदी जारी रहेंगी. शादियों में 20 लोगों की ही अनुमति के साथ बारात, जुलूस और DJ नहीं रहेंगे. शादी के 3 दिन पहले अपने नजदीकी थाने को इसकी सूचना देनी होगी. साथ ही, दाह-संस्कार तथा श्राद्ध में भी 20 व्यक्तियों की ही अनुमति होगी.