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बिहार सरकार ने लागू की व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, कई तरह के होंगे फायदे

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| बिहारवासियों के लिए एक खुशखबरी है. अब वे अपनी पुरानी व बेकार गाड़ियों को बेचकर फायदा उठाया सकेंगे. बिहार सरकार ने पुरानी गाड़ियों से संबंधित स्क्रैप पॉलिसी की अधिसूचना (Notification of Vehicle Scrap Policy Guideline by Bihar Government) जारी कर दी है. यह पॉलिसी केंद्र सरकार की स्क्रैप पॉलिसी के अनुरूप है.

अब लोग अपनी पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में बेचने और उसके बदले नई गाड़ियों की खरीद में टैक्स की छूट पा सकेंगे. इस नई पॉलिसी से प्रदूषण कम होने के साथ ही अन्य कई अन्य तरह के फायदे होंगे.

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राज्य सरकार के अधिसूचना जारी करने के बाद अब इस पॉलिसी के तहत स्क्रैप सेटर खोले जा सकेंगे जहां लोग अपनी पुरानी और अनफिट गाड़ियों को बेच सकेंगे. स्क्रैप सेंटर से उपभोक्ता को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. जब वह उपभोक्ता नई गाड़ी खरीदेगा तो उसे इस सर्टिफिकेट के आधार पर नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में छूट मिलेगी. अधिसूचना के मुताबिक कोई वाहन जो आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या किसी आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, उसे स्क्रैप में दिया जा सकता है.

नीलामी वाले वाहन भी स्क्रैप किए जा सकेंगे

स्क्रैपिंग के लिए नीलामी में वाहन खरीदने वाली एजेंसी भी रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर पर उन गाड़ियों का स्क्रैप करा सकती है. वहीं, एनफोर्समेंट एजेंसी के द्वारा नीलाम किए गए या जब्त किए गए और छोड़ दिए गए वाहनों को भी स्क्रैप कराया जा सकेगा. साथ ही, कोई ऐसा वाहन जो मालिक के द्वारा खुद प्रमाणित करके स्क्रैपिंग में डाला जाए वह भी स्क्रैप किया जा सकता है.

जानें कैसे कर सकेंगे स्क्रैप

आसान भाषा में समझने के लिए अगर आपकी गाड़ी भी पुरानी हो चुकी है, चाहे वह प्राइवेट हो या कॉमर्शियल तो आप भी उसे स्क्रैपिंग सेंटर पर जाकर स्क्रैप करा सकते हैं. इसके लिए गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का मूल प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रीकृत स्वामी से प्राधिकार जरूरी है. यहां एक बात जानना जरूरी है कि बिहार में कॉमर्शियल वाहनों के लिए वाहन की उम्र सीमा 15 साल है, जबकि निजी वाहनों के लिए 20 साल की उम्र सीमा तय की गई है.

रेजिस्ट्रेशन में इतनी मिलेगी छूट

इसके बाद गाड़ी का फिटनेस प्रमाण पत्र जरूरी होता है. स्क्रैप कराने के फायदा होंगे, इसे आंकड़ा के मुताबिक देंखें तो नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में 15 साल के लिए 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी. जबकि, कमर्शियल गाड़ी खरीदने पर 8 साल के लिए 15 फीसदी छूट का लाभ मिलेगा.

स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए

स्क्रैप पॉलिसी लागू होने के बाद बड़ी संख्या में स्क्रैप सेंटर खोले जाएंगे. स्क्रैप सेंटर खोलने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा है जबकि 10 लाख रुपये की बैंक गारंटी सरकार को देनी होगी.

बताते छकें, स्क्रैप पॉलिसी लागू होने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इससे प्रदूषण व सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी होगी. इस पॉलिसी के लागू होने से राज्य में नई गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को फायदा होगा. साथ ही, सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी.