शराबबंदी कानून में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी: जानिए नए प्रावधान

पटना (TBN – The Bihar Now डेस्क)| मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मद्यनिषेध एवं उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम-2022 के मसौदे को मद्यनिषेध कानून में संशोधन (Amendment proposal approved in the Prohibition Law in cabinet meeting) को मंजूरी दी गई. विधायिका के दोनों सदनों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बजट सत्र के दौरान संशोधित कानून का मसौदा पेश किया जाएगा.
इस एक्ट में संशोधन के बाद शराब पीने वालों को जमानत के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा. शराब पीते हुए पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और जुर्माना लगाकर जमानत दी जाएगी.
इसके साथ ही संशोधन प्रस्ताव (amendment motion) में यह प्रावधान भी किया गया है कि जो लोग पहली बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं, अगर वे उस शराब को बेचने वाले व्यवसायी का नाम पुलिस-प्रशासन को बताएंगे तो उन्हें जमानत दे दी जाएगी, एक छोटा सा जुर्माना लगाकर. इसके अलावा अब शराब के धंधे से जुड़े वाहनों की वीडियोग्राफी से लैब रिपोर्ट कराने के बाद नीलामी की जाएगी. आइए बिंदुवार जानते हैं कि राज्य सरकार ने शराबबंदी कानून में किन संशोधन प्रस्तावों को मंजूरी दी है –
1. शराब पीते हुए पकड़े जाने पर कार्यपालक दंडाधिकारी से आर्थिक दंड लेकर जमानत दी जाएगी, पहली बार शराब पीते पकड़े जाने वाले शराब पीने वालों को शराब बेचने वाले दुकानदार का नाम बताने पर मामूली जुर्माना लगाकर जमानत दे दी जाएगी.
2. शराब कारोबार में शामिल वाहनों की अब लैब की रिपोर्ट वीडियोग्राफी कराकर नीलाम की जाएगी, पहले शराब के धंधे में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को पकड़े जाने पर सबसे पहले रेखांकित करना पड़ता था जिस कारण कानूनी प्रक्रिया में देरी होती थी. अब ऐसे वाहनों की नीलामी में कम समय लगेगा.
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3. संशोधन विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि कोई भी वाहन जिसमें पहली बार शराब पकड़ी जाती है, या उसके साथ व्यापार नहीं किया जाता है, उनके वाहन मालिक से एक निश्चित जुर्माना राशि लेकर रिहा किया जाएगा. उदाहरण के लिए, यदि किसी बस या निजी वाहन में एक या दो बोतल शराब पकड़ी जाती है, तो उसे जुर्माना के साथ छोड़ दिया जाएगा.
4. प्राप्त जानकारी के अनुसार संशोधन प्रारूप में शराब की बिक्री और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त नियम शामिल किए गए हैं. संशोधन मसौदे में स्पष्ट किया गया है कि प्रतिबंध के बावजूद शराब की बिक्री संगठित अपराध की श्रेणी में आएगी. प्रस्ताव में ऐसे तस्करों और तस्करों की संपत्ति जब्त करने की भी सिफारिश की गई है. इसी तरह कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे शराब में बदला जा सकता है उसे नशीला पदार्थ की श्रेणी में लाया जाएगा.
कैबिनेट द्वारा अनुमोदित संशोधन प्रस्ताव के प्रावधान, एक नजर –
> पहली बार शराब पीते या पीते पकड़े जाने पर निर्धारित जुर्माना भरना होगा.
> जुर्माना न भरने पर शराब पीने के आरोपित को एक माह की जेल का प्रावधान.
> बार-बार शराब पीने वालों पर जुर्माना और जेल होगी.
> शराब बनाने और बेचने वाले अपराधियों की चल-अचल संपत्ति जब्त की जाएगी.
> जब्त की गई शराब को स्प्रिट कलेक्टर के आदेश पर तत्काल नष्ट किया जाएगा.
> जब्त वाहन या शराब के धंधे में लगे जानवरों की नीलामी की जाएगी.