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दिल्ली : 20 सवारियों की लिमिट खत्म, लेकिन इन शर्तों पर

नई दिल्ली (TBN – The Bihar Now डेस्क) | कोरोना काल में 2 नवंबर, सोमवार से DTC और क्लस्टर बसों में सिर्फ 20 यात्रियों के यात्रा करने के नियम से पाबंदी हटा ली गई है. दिल्ली में अब सभी DTC और क्लस्टर बसों की सभी सीटों पर यात्री बैठ कर यात्रा कर सकते हैं. दिल्ली सरकार ने इससे संबंधित औपचारिक आदेश जारी कर दिये हैं. अब त्योहारों में पूरी सिटिंग कपैसिटी के हिसाब से सवारियां यात्रा कर सकेंगी.

आदेश के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में चलने वाली सभी डीटीसी और क्लस्टर बसों में सीटिंग कैपेसिटी के मुताबिक सभी सीटों पर यात्री बैठकर यात्रा कर सकते हैं. लेकिन किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी. साथ ही यात्रा करने वालों को मास्क पहनना अनिवार्य है. कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जारी सभी SOP का पालन करना होगा.

इस बावत इन तीन नियमों का पालन करना होगा जरूरी होगा

  1. किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी,
  2. सभी यात्रियों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा,
  3. सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को रखना होगा ख्याल.

बताते चलें कि आदेश के मुताबिक 8 नवंबर तक इसका ट्रायल होगा. साथ ही, अगले हफ्ते से इंटरस्टेट बस सेवा भी बहाल होने जा रही है.