बिहार के सभी लॉज और हॉस्टलों को बंद करने का आदेश जारी
पटना (संदीप फिरोजाबादी की रिपोर्ट) :- बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षा की दृष्टि से सभी सरकारी व निजी स्कूलों तथा कॉलेज व कोचिंग संस्थानों को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश दिया था. इसके साथ ही सभी सिनेमा हॉल, पार्क, चिडिय़ाघर व संग्रहालय भी 31 मार्च तक बंद कर दिए गए. यहाँ तक कि 22 मार्च को गांधी मैदान में होने वाले बिहार दिवस के तीन दिवसीय आयोजन को भी रद्द कर दिया गया. अब शिक्षा विभाग के द्वारा सभी लॉज और हॉस्टल भी बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है.
शिक्षा विभाग के द्वारा कोरोना वायरस के खतरे से बचाव के लिए सतर्कता अपनाते हुए शहर के अभी सरकारी और गैर सरकारी लॉज और हॉस्टलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने इस आदेश का पत्र बिहार के सभी डीएम को भेजा है. इसके साथ ही विभाग ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बंद करने संबंधी आदेश भी सभी जिलों में भेज दिया है.
कोरोना को लेकर बिहार में कई जगह डीएम के द्वारा धारा 144 लागू कर दिया था इस फैसले पर नाराज़गी जताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि “कोराना वायरस को केंद्र में रख कई जिलों में डीएम ने धारा 144 लागू कर दिया, फिलहाल इसका कोई मतलब नहीं है. सरकार के स्तर पर ऐसे सभी जिलों से धारा 144 को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश जारी कर दिया गया है”.