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फिर 16 दिनों के लिए बिहार में बढ़ा लॉकडाउन, जानिए नई गाइडलाइन्‍स

PATNA, MAR 24 (UNI):- Police punished to commuters during lockdown in the wake of the novel coronavirus pandemic, in Patna on Tuesday. UNI PHOTO-81U

Patna (TBN – The Bihar Now डेस्क) | सरकार ने 1 से 16 अगस्त तक अनलॉक-3 का ऐलान कर दिया है. गृह विभाग ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी किया है. लेकिन प्रदेश, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय से लेकर नगर निकायों में 16 अगस्त तक सख्ती जारी रहेगी. बसें नहीं चलेंगी. निजी वाहन, ऑटो, टैक्सी से आने जाने की छूट रहेगी. लेकिन रात को 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कफ्र्यू जारी रहेगा. कंटेनमेंटजोन में लॉकडाउन को पूर्णतया प्रभावी रखा गया है. शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, रेस्टुरेंट और ढाबा को पैकिंग की छूट दी गई है. सरकारी से लेकर निजी संस्थानों में सिर्फ 50 फीसद कर्मियों को बुलाने की अनुमति दी गई है. दुकानों को खोलने की अनुमति स्थानीय स्थिति के अनुसार जिलाधिकारी देंंगे. हालांकि, कई छूटें भी दी गईं हैं.

01 से 16 अगस्‍त तक बढ़ा लॉकडाउन

राज्‍य सरकार ने कोरोना के संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है. इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आला अधिकारियों के साथ मुख्य सचिव की हुई बैठक में स्थिति की समीक्षा के बाद इसका फैसला लिया गया है. लॉकडाउन की अवधि को एक अगस्त से बढ़ाकर अगले 16 दिन के लिए प्रभावी कर दिया गया है.

50 फीसद कर्मियों के साथ खुलेंगे कार्यालय

लॉकडाउन पूर्व की तरह ही होगा, लेकिन इसमें कुछ रियायतें भी दी गई हैं. सरकारी दफ्तरों को 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं. इसके साथ ही निजी क्षेत्र के कार्यालय को भी 50 फ़ीसद कर्मचारियों के साथ खोलने के आदेश दिए गए हैं.

बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान, धर्म स्थल

लॉकडाउन में सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने के आदेश दिए गए गए हैं. सभी प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी रोक होगी. पार्क व जिम भी बंद रहेंगे.

इनपर लगाया गया है प्रतिबंध-

  • कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा.
  • राज्य सरकार तथा भारत सरकार के कार्यालय, अर्धसरकारी कार्यालय और सार्वजनिक निगमों के कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम होगा. निजी कार्यालयों में ऐसा ही प्रावधान रहेगा. केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को इसमें छूट दी गई है.
  • राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां बंद रहेंगी. शॉपिंग मॉल भी बंद रहेंगे.

इन्‍हें दी गई है छूट-

  • सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट दी गई है.
  • अनाज, दूध, मांस-मछली, फल, सब्जी आदि के दुकानें खुली रहेंगी.
  • जिला प्रशासन दुकानों व बाजार का समय तय करेगा.
  • बैंक और एटीएम खुले रहेंगे.
  • होटल, रेस्त्रां व ढाबे आदि खुलेंगे, लेकिन केवल होम डिलेवरी देंगे.
  • रेल व हवाई सफर को अनु‍मति रहेगी.
  • ऑटो व टैक्सी पूरे राज्य में चलते रहेंगे.
  • निजी वाहन चलेंगे.
  • जरूरी सेवाओं के लिए गाड़ियों का संचालन किया जा सकता है.
  • सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, सार्वजनिक उपयोगिता (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी), आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी चेतावनी देने वाली एजेंसियां लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी.
  • पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं खुली रहेंगी.

नाइट कफ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा.

कृषि कार्य की छूट

कृषि कार्य और कृषि से संबंधित दुकानों को खोलने की छूट दी गई है. वहीं, सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, शोध एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी गई है.