फीस वसूलने वाले प्राइवेट स्कूलों पर होगी कानूनी कार्रवाई

पटना (TBN रिपोर्ट) | देश भर में लॉकडाउन के चलते लोगों के कारोबार बंद पड़े हैं. ऐसे में बिहार में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की फीस माफ़ करने के लिए लगातार मांग उठ रही थी. इसको लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने निर्देश जारी किया था कि कोई भी स्कूल मासिक फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस की मांग नहीं करेगा.
उनके अनुसार केवल ऑनलाइन क्लास लेनेवाले स्कूल ही ले मासिक फीस ले सकेंगे. अगर कोई आदेश का पालन नहीं करता है तो स्कूलों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
शिक्षा विभाग के आदेश के विपरीत स्कूल वाले जबरन सभी तरह के फीस वसूल रहे हैं. इसको लेकर परिजनों को वह मैसेज कर रहे हैं. ऐसे स्कूलों के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को लेकर आदेश जारी कर दिया है.

आदेश नहीं मानने वाले स्कूलों से शिक्षा विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है. निजी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि जिला पदाधिकारी के आदेश के बाद भी कई स्कूल फीस ले रहे है. अगर स्कूल नहीं मानते हैं तो शिकायत मिलने वाले स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभाग बाध्य होगा.
शिक्षा विभाग के पास लगातार परिजनों की शिकायतें आ रही है कि स्कूल जबरन फीस मांग रहे हैं. लेकिन आर्थिक संकट के बीच वह पैसे देने में समक्ष नहीं है. ऐसे में दवाब देने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी.
बता दें पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने स्कूलों में फी जमा करने को लेकर एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा था कि कोई भी प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स के ऊपर फी जमा करने के लिए दबाव नहीं बनाएंगे. इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का फी नहीं दे सकता है तो उनके बच्चे का एडमिशन रद्द नहीं कर सकते हैं