हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति पर रोक लगाई
बेतिया (संदीप फिरोजाबादी की रिपोर्ट) :- अतिथि शिक्षकों के लिए हाईकोर्ट से एक खुशखबरी आयी है. हाईकोर्ट के द्वारा के बेतिया जिले के 54 अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति पर रोक लगाने के आदेश दे दिए गए हैं. इस मामले पर जानकारी देते हुए अतिथि शिक्षक अनूप शुक्ला ने बताया कि जिले में द्वितीय चरण में 30 और तृतीय चरण 24 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी. लेकिन निदेशक माध्यमिक शिक्षा के निर्देश के बाद बिहार के पांच जिलों प. चंपारण , पूर्णिया ,भोजपुर, अररिया एवं अरवल में अतिथि शिक्षकों की सेवा को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया था. अतिथि शिक्षकों द्वारा इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. अब हाईकोर्ट के द्वारा अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्ति पर रोक लगाने के आदेश के एक सप्ताह बाद भी कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हो सका है.
अब इस सम्बन्ध में अतिथि शिक्षकों के द्वारा जिला पदाधिकारी ,जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बेतिया को उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति को संलग्न कर ज्ञापन सौंपा गया है. इस मौके पर अतिथि शिक्षक प्रकाश कुमार राय, रतीश रंजन ;धनंजय कुमार, चिंता हरण सिंह ,विनय प्रकाश, उपेंद्र जायसवाल, संदीप कुमार, मनमोहन सिंह, नंदकिशोर प्रसाद ,दिल हसन, इश्तियाक आलम आदि उपस्थित थे.
ज्ञात हो प्रदेश में माध्यमिक शिक्षकों के बड़े पैमाने पर रिक्त पद थे जिसका प्रभाव विद्यार्थियों के पठन पाठन पर पड़ रहा था. इस समस्या से निपटने के लिए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया था. इसी बीच सरकार द्वारा एलटी के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए अध्याचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जबकि प्रवक्ता पदों के रिक्त पदों का अध्याचन राज्य लोक सेवा आयोग को भेजा गया. लंबी प्रक्रिया के बाद नियमित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई तो अस्थायी व्यवस्था के तहत अतिथि शिक्षकों को विस्तार दिया गया था.