बिहार में आज से बस सेवा शुरू, मगर इन नियमों का करना होगा पालन
Patna (TBN – The Bihar Now डेस्क) | बिहार में कोरोना संकट और जारी लॉकडाउन के बीच सड़कों पर आज यानी मंगलवार से बस समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का परिचालन फिर शुरू हो जाएगा. मंगलवार से शुरू होने वाली इस सेवा को लेकर बिहार सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं. सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में इसका निर्णय लिया गया.
नए नियमों के तहत 25 अगस्त से राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा. राज्य के परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, एसएसपी और एसपी को निर्देश दिया है. अनलाॅक-3 में (ऑटो, टैक्सी, कैब को छोड़कर) अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर रोक थी लेकिन अब राज्य में बसों और अन्य सार्वजनिक परिवहन वाहनों का परिचालन कोविड-19 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शुरू किया जाएगा.
इन नियमों का करना होगा पालन
नए नियमों और गाइडलाइन के मुताबिक बसों के परिचालन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, ड्राइवर से लेकर, कंडक्टर और बस में सफर करने वाले सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. राज्य के परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने ट्रांसपोर्टरों को कोरोना संक्रमण के तहत बसों के परिचालन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया. संजय अग्रवाल ने बताया कि बसों और सभी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का परिचालन नियमों के हिसाब से होगा. बसों के ड्राइवर, कंडक्टर और सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी सख्ती से पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने पर संबंधित बस संचालक/मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और बस का परमिट भी रद्द किया जा सकता है.
वाहन मालिकों के लिए जारी आदेश
- वाहन को प्रतिदिन धुलवाने, साफ-सुथरा रखने और समय-समय पर हर ट्रिप के बाद सैनिटाइज कराना होगा.
- ड्राइवर और कंडक्टर को साफ-सुथरे कपड़े का मास्क, ग्लव्स पहनने का निर्देश.
- वाहनों के अंदर और बाहर कोविड-19 के संक्रमण से बचावों के उपायों संबंधी पोस्टर/स्टिकर लगवाएं. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए
पैम्पलेट का यात्रियों के बीच आवश्यक रूप से वितरण कराना होगा. - वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.
- वाहनों में निर्धारित सीट के अतिरिक्त एक भी यात्री को नहीं बिठाया जाएगा. इसकी स्पष्ट हिदायत ड्राइवर और कंडक्टर को देंगे.
- वाहनों में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
ड्राइवर और कंडक्टरों के लिए ये नियम
- वाहनों में चढ़ने से पूर्व यात्री को हाथ साफ करने के लिए सैनिटाइजर उपलब्ध कराएंगे.
- वाहनों की प्रतिदिन धुलाई की जाएगी और जरूरी साफ-सफाई कराई जाएगी.
- प्रत्येक ट्रिप समाप्त होने के बाद बस की फिर से सफाई आवश्यक होगी.
- वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करांएगे.