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मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड का मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा

दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने आज एक बेहद गंभीर केस में मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। बच्चियों के साथ यौनशोषण जैसे संगीन जुर्म में सीबीआई के द्वारा की गयी जांच के बाद आरोप साबित होने के पश्चात दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने 4 फरवरी को सजा पर बहस पूरी की थी और 11 फरवरी को सजा की तारीख निश्चित की गयी थी।

कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के साथ ही अन्य 19 दोषियों को भी सजा सुनाई है-
1 – ब्रजेश ठाकुर आजीवन कारावास 20 लाख जुर्माना, जिसमें 4 लाख पीड़िता को मुआवजा के रूप में दिए जायेंगे।
2 – रवि रोशन आजीवन कारावास 1.5 लाख जुर्माना, 3 – विकास आजीवन कारावास 14 लाख जुर्माना, 4 गुडु पटेल-आजीवन कारावास

इन दोषियों को भी मिली है उम्रकैद की सजा-
1- किरण कुमारी, 2- मधु कुमारी, 3- रामानुज ठाकुर, 4- मीनू देवी, 5- विजय तिवारी , 6 – कृष्णा कुमार

इन दोषियों को मिली है 10 साल की सजा-
1- नेहा कुमारी, 2- हेमा मशीह, 3- अश्वनी कुमार, 4- मीनू देवी, 5 – मंजू देवी, 6- चांदा देव, 7 – रमा शंकर,

8 – इन्दु कुमारी को 3 साल

9 – रोजी रानी को 6 महीने

राजनीति में गहरी पैंठ रखने वाला ब्रजेश ठाकुर मुजफ्फरपुर स्तिथ संस्था सेवा संकल्प एवं विकास समिति द्वारा संचालित बालिका गृह का अवैध संचालन करता था जिसको सरकार की तरफ से फण्ड भी मिलता था। बालिका गृह में करीब 40 से अधिक बच्चियों के साथ यौनशोषण का मामला जैसे ही प्रकाश में आया तो सियासी गलियारों में भूचाल आ गया था और मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गयी थी।