बाबरी मामले में सभी 32 आरोपी बरी, 28 साल बाद आया फैसला

लखनऊ (TBN – The Bihar Now डेस्क) | बाबरी विध्वंस मामले में सभी 32 आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को बरी कर दिया है. इस मामले में 28 सालों बाद फैसला आया है.
अदालत ने माना कि 6 दिसम्बर 1992 को बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को किसी कांस्पीरेसी या सुनियोजित साजिश के तहत नहीं गिराया गया था. कोर्ट ने माना कि यह एक स्फूर्त घटना थी यानि अचानक से घटी थी. अदालत ने कहा कि इस मामले के आरोपियों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं पेश किए गए. सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में पेश किए गए फोटो या वीडियो को साक्ष्य नहीं माना.
इस मामले का फैसला 2300 पेजों का है. मुरली मनोहर जोशी ने कोर्ट के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया है.
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कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद लालकृष्ण आडवाणी के घर उन्हें बधाई देने पहुंचे. उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सीबीआई कोर्ट के फैसला का स्वागत किया है. योगी ने कहा कि यह मामला कांग्रेस की वोट की राजनीति का जीता जागता उदाहरण है.